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सांकेतिक तस्वीर।
– फोटो : istock
विस्तार
डकैती की कोशिश करने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश शशि भूषण कुमार शांडिल ने रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के महुई सुधरपुर निवासी अभियुक्त आशुतोष साहनी, तिवारीपुर थाना क्षेत्र के रामदत्तपुर निवासी मुकेश शर्मा, सहजनवां थाना के अलगटपुर निवासी सूर्य प्रकाश त्रिपाठी व आजमगढ़ जिले के रौनापार थाना क्षेत्र के कुतुबपुर निवासी विनय कुमार राय उर्फ मुन्ना को सात साल के कठोर कारावास व प्रत्येक को नौ हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धीरेंद्र जायसवाल एवं सतीश चंद यादव का कहना था कि 11 सितंबर 1999 को रात एक बजे वादी नागेश कुमार मिश्र को गोपनीय सूत्र से सूचना मिली कि सूरजकुंड कालोनी निवासी पवन गुप्ता के मकान पर एक गिरोह चार बजे डकैती डालेंगे।
सूचना पर विश्वास कर वादी अपने हमराहियों और मुखबीर के साथ मौके पर पहुंच कर घात लगा कर बैठ गए।एक घंटे बाद अभियुक्तगण असलहों से लैश होकर मकान के सामने आकर रुके। थोड़ी देर बाद दो बदमाश पवन गुप्ता के मकान के अंदर कूदे और दरवाजे की तरफ बड़े।
जिन्हें वादी एसओ नागेश कुमार मिश्र और कांस्टेबल द्वारा पकड़ लिया गया तथा बाहर खड़े बदमाशो को अन्य पुलिस वालों द्वारा घेर कर पकड़ लिया गया। नाम पता पूछने पर पकड़े गए अभियुक्तों ने अपना नाम आशुतोष साहनी, विनय कुमार राय उर्फ मुन्ना, मुकेश शर्मा व सूर्य प्रकाश त्रिपाठी बताया और तलाशी के दौरान उनके पास से अवैध असलहा बरामद हुआ।
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