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Etah News: सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर को चार मामलों में हाईकोर्ट से राहत, इन मामलों में मिली जमानत

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एटा के सपा नेता पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव को उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। गैंगस्टर एक्ट, हिस्ट्रीशीट, विधायक निधि के दुरुपयोग सहित सरकारी जमीन पर कब्जे के मामले में उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई है।

पूर्व विधायक पर कोतवाली नगर में 19 अप्रैल 2022 को गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसमें उन्हें गैंगलीडर और उनके छोटे भाई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव को गैंग का सक्रिय सदस्य बताया गया था। इसके बाद दोनों पर एक के बाद एक कई मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज हुए। स्थानीय अदालतों से किसी तरह की राहत न मिलने पर उन्होंने उच्च न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए।

उच्च न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट सहित तीन अन्य मामलों में भी जमानत मंजूर की है। इनमें थाना जसरथपुर में दर्ज विधायक निधि के 35 लाख रुपये के दुरुपयोग, इसी थाने में मुख्य आरक्षी से मिलकर अपनी हिस्ट्रीशीट गायब कराने और थाना जैथरा में दर्ज सरकारी जमीन की संपत्ति पर कब्जे की रिपोर्ट का मामला शामिल है।

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आठ महीने से जेल में निरुद्ध हैं रामेश्वर

रामेश्वर सिंह यादव आठ महीने से जिला कारागार में निरुद्ध हैं। पुलिस ने उन्हें 9 जून 2022 को आगरा से गिरफ्तार किया था। 10 जून को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। इसके बाद उनकी ओर से स्थानीय अदालतों में प्रस्तुत की गईं जमानत अर्जियां खारिज हो गईं।

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