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बिसावर में राजकीय भूमि का निरीक्षण करते हुए
– फोटो : अमर उजाला
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सादाबाद के बिसावर क्षेत्र में राजकीय भूमि पर अवैध रूप से बोई गई आलू की फसल की निलामी 19 फरवरी को होनी थी। लेकिन इससे पहले आलू खोदकर चोरी कर ली गई। मामले में नायब तहसीलदार ने बिसावर प्रधान, प्रतिनिधि, क्षेत्रीय लेखपाल सहित चार के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा दर्ज कराया है।
नायब तहसीलदार अजय संतोषी ने बताया कि 18 फरवरी को एसडीएम के आदेश के अनुपालन में भूमि प्रबंधक समिति अध्यक्ष बिसावर प्रधान रेखा चौधरी, अपने पति जगवेंद सिंह, उदयवीर सिंह उर्फ भोला ने सुनियोजित षडयंत्र पूर्वक धोखाधड़ी में संलिप्त क्षेत्रीय लेखपाल धर्मेंद्र शर्मा सचिव वर्तमान लेखपाल बिसावर ने गाटा संख्या 100, रकवा 0.267 हेक्टेयर पर आलू की फसल को खुर्द बुर्द कर कब्जा कर लिया। इन्हें नोटिस के माध्यम से अवगत करा दिया गया था कि फसल की चोरी हुई तो इसके लिए वह जिम्मेदार होंगे।
मामले में आईपीसी की धारा 420, 379, 120 बी, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 2 और 3 के तहत प्रधान रेखा चौधरी, जगवेंद्र सिंह पुत्र जगदीश सिंह निवासीगण बिसावर, उदयवीर सिंह उर्फ भोला निवासी नगला तिल्हू बिसावर, क्षेत्रीय लेखपाल धर्मेंद्र शर्मा के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
बता दें कि एसडीएम विपिन कुमार शिवहरे ने इसके संबंध में विज्ञप्ति जारी करते हुए उक्त आलू की फसल की नीलामी की घोषणा की थी। 19 फरवरी को तहसीलदार कीर्ति चौधरी की मौजूदगी में इस फसल की नीलामी होनी थी। फसल को नीलामी से पहले खोद लिए जाने की जानकारी होने पर नायब तहसीलदार ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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