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अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 04 Jun 2022 12:11 AM IST
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक इकौना शाखा श्रावस्ती के प्रबंधक रजनीश कुमार की सशर्त जमानत अर्जी मंजूर कर ली है और उन्हें व्यक्तिगत मुचलके व दो प्रतिभूति पर रिहा करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने दिया है। याची सहित अन्य अधिकारियों पर 30 खातों से 18 से 20 लाख रुपये निकाल लेने का आरोप है। याची का कहना है कि विभागीय जांच में याची को सुपरविजन ठीक से न करने के लिए दो साल के लिए न्यूनतम वेतनमान का दंड दिया गया है।
एफआईआर कैशियर संतोष कुमार के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। उसकी जमानत अर्जी लंबित है। बाद में याची का नाम शामिल किया गया। याची पर किसी प्रकार का लाभ अर्जित करने का साक्ष्य नहीं है। वर्तमान शाखा प्रबंधक भीम कुमार को जमानत मिल चुकी है। याची 30 सितंबर 2021 से जेल में बंद हैं। कहा गया कि उसे भी जमानत पर रिहा किया जाए। कोर्ट ने सशर्त जमानत मंजूर कर ली।
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