Mathura: कल्पतरु फाइनेंस कंपनी की डायरेक्टर रीता सिंह की नहीं कम हुई मुश्किलें, सात वाद में जमानत खारिज

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– फोटो : istock

विस्तार

कल्पतरु फाइनेंस कंपनी के संचालक जय कृष्ण राणा के भाई की पत्नी और फाइनेंस कंपनी की डायरेक्टर रीता सिंह की धोखाधड़ी के सात मामले में अदालत ने जमानत खारिज कर दी। वह जेल में बंद है तथा उसने अपर जिला जज तृतीय की अदालत में जमानत प्रार्थनापत्र दिए थे। इन मुकदमों के अलावा उस पर अदालत में 39 मुकदमे और लंबित हैं।

जनता के खून पसीने के करोड़ों रुपयों को कल्पतरु फाइनेंस कंपनी के माध्यम से हड़पने वाले कंपनी के संचालक जय कृष्ण राणा पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। कोरोना काल में उसकी मौत की पुलिस द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद से कंपनी में दूसरे नंबर पर डायरेक्टर के तौर पर रही उसके भाई की पत्नी रीता सिंह पत्नी त्रिभुवन सिंह कबूलपुर हाथरस हाल निवासी वेटरनरी कॉलेज मथुरा पर भी धोखाधड़ी के 46 मामले हैं, जिनमें पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। 

रीता सिंह के सभी मामले अपर जिला जज तृतीय संतोष कुमार तृतीय की अदालत में लंबित हैं। कुछ दिन पूर्व इन वादों में उसके द्वारा जमानत अर्जी दाखिल की गई। जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने सभी सात वाद में रीता सिंह की जमानत खारिज कर दी है। यह सभी वाद मेरी जाॅन, रामनाथ भट्ठ, जलालुद्दीन अब्बास, संजीव कुमार बंसल, नेत्रपाल सिंह, रामअवतार, कमलेंद्र कुमार ने वर्ष 2017, 2018, 2019 और वर्ष 2020 में दर्ज कराए थे।

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एडीजीसी भीष्म दत्त सिंह तोमर ने बताया कि कल्पतरु की डायरेक्टर रीता सिंह की सात जमानत अदालत द्वारा खारिज हो गई हैं। यह सभी मामले धोखाधड़ी के हैं। उन पर अभी 40 मुकदमे अदालत में और लंबित हैं।

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क्या है मामला

जय कृष्ण सिंह राणा द्वारा एक फाइनेंस कंपनी बनाई थी, जिसमें रुपये कई गुने करने का लालच देकर सैकड़ों लोगों से मोटी राशि ली गई। कंपनी के नाम पर और भी कई व्यापार चलाए गए परंतु लोगों की राशि वापस नहीं की गई। जिसके बाद उनके द्वारा कल्पतरु के संचालक तथा अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कराए गए।

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