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ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को यूपी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम राहत की मियाद और बढ़ गई है। शीर्ष कोर्ट ने जुबैर की अंतरिम जमानत आगामी आदेश तक बढ़ा दी। उनकी याचिका पर अब 7 सितंबर को सुनवाई होगी।
बता दें, जुबैर अभी लखीमपुर खीरी मामले में न्यायिक हिरासत में है। उक्त राहत यूपी के सीतापुर के मामले में मिली है, इसलिए लखीमपुर और दिल्ली में दर्ज मामले पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
यूपी सरकार से मांगा चार सप्ताह में जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर की याचिका पर जवाब देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को चार हफ्ते का समय दिया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की एक अदालत ने जुबैर को दुश्मनी को बढ़ावा देने के 2021 में दर्ज मामले में सोमवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
जुबैर को सीतापुर में दर्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के तुरंत बाद लखीमपुर पुलिस ने एक अन्य मामले में शुक्रवार को वारंट तामील कराया था। जुबैर के खिलाफ एक निजी समाचार चैनल के रिपोर्टर आशीष कटियार ने 25 नवंबर, 2021 को मामला दर्ज कराया था। कटियार ने जुबैर पर अपने चैनल के बारे में ट्वीट कर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया था।
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