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संवाद न्यूज एजेंसी
उन्नाव। कोटेदारों की आय बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने राशन वितरण के साथ रोजमर्रा की जरुरत की वस्तुओं की बिक्री भी करने की अनुमति दे दी है। इसके तहत कोटेदार अपनी दुकान पर आम आदमी की जरुरत की चीज रखकर उनकी बिक्री कर सकेंगे।
जिले में इस समय 1271 राशन दुकानें हैं। अंत्योदय 114449 और पात्र गृहस्थी के 490283 कार्डधारक हैं। इन कार्डों में 2375470 सदस्य दर्ज हैं। इन राशन दुकानों के माध्यम से कार्डधारकों को गेहूं, चावल का वितरण किया जा रहा है। शासनादेश के मुताबिक, वितरण दिवस में रोजाना सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक दुकान खुलनी चाहिए। कोटेदार जो राशन वितरण करता है उसके एवज में उसे कमीशन मिलता है। हालांकि महंगाई को देखते हुए कमीशन काफी कम है। जिसकी कोटेदारों द्वारा लगातार मांग की जा रही है। अब सरकार ने आय बढ़ाने के लिए कोटेदारों को रोजमर्रा की घर गृहस्थी की वस्तुओं की दुकान से बिक्री की अनुमति दी है। कोटेदार अपनी दुकानों पर दूध, दही, घी सहित किराना का सामान भी बेच सकेंगे।
इन वस्तुओं की कर सकेेंगे बिक्री
दूध एवं दूध से बने उत्पाद (पैक्ड), बिस्किट, ब्रेड, गुड़, घी, नमकीन, सूखे मेवे व मिठाई (पैक्ड), मसाले, दूध पाउडर, बच्चों के कपड़े (होजरी), राजमा, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, सोयाबीन, क्रीम, धूपबत्ती, कंघी, दर्पण, झाड़ू, पोछा, ताला, छाता, रेनकोट, वाल हैंगर, टूथब्रश, डिटर्जेंट पाउडर, मच्छररोधी अगरबत्ती, बर्तन धोने वाले बार, इलेक्ट्रिक सामान, टॉर्च, माचिस, नॉयलान/जूट रस्सी, दीवार घड़ी, प्लास्टिक पानी पाइप, प्लास्टिक बाल्टी, मग, छलनी, साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट, चाय, पेन, कॉपी आदि।
-स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी वस्तुएं
ओआरएस टेबलेट/घोल, निरोध, सेनेटरी नैपकीन, हैंडवॉश, शेविंग किट, बाथरूम क्लीनर, बेबी केयर उत्पाद (डायपर, साबुन,मसाज, तेल, वाइप्स, बॉडी लोशन) आदि।
मानकों के अनुरूप व निर्धारित रेट पर ही वस्तुओं की बिक्री करने की अनुमति कोटेदारों को जाएगी। जांच के लिए आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग के स्तर पर एक समिति गठित होगी। जिसमें खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन से भी एक सदस्य रखा जाएगा। यह समिति अनुमन्य वस्तुओं की बिक्री की समय समय पर समीक्षा करेगी।
रामेश्वर प्रसाद, जिला पूर्ति अधिकारी।
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