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संवाद न्यूज एजेंसी, उन्नाव
Updated Wed, 22 Feb 2023 01:15 AM IST
नवाबगंज। सरस्वती मेडिकल कालेज के पेशेंट केयर टेकर (पति) व एडमिन (पत्नी) हुड्डा दंपती पर कूटरचित दस्तावेजों के साथ एमबीबीएस छात्रों के प्रवेश में करोड़ों रुपये गबन के आरोप में मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से जमानत मिली है। दंपती को दो दिन में जमानत संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं।
सरस्वती एजुकेशनल ट्रस्ट की ट्रस्टी मधू माथुर ने तीन दिसंबर 2022 को सोहरामऊ थाने में कॉलेज में तैनात पेशेंट केयर टेकर अंतरिक्ष हुड्डा (पति) व कालेज एडमिन विधा हुड्डा (पत्नी) सहित अन्य अज्ञात सहयोगियों के खिलाफ छात्रों के प्रवेश में कराड़ों रुपये का गबन करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में सोहरामऊ पुलिस ने एक माह बाद तीन जनवरी को हुड्डा दंपती को नवी मुंबई इलाके से गिरफ्तार कर जिला जेल भेज दिया था।
विवेचना में नया खाता खोलने और रुपये जमा करने की पुष्टि हुई थी लेकिन नये खाते से रुपये निकालने के कोई साक्ष्य नहीं मिले थे। पुलिस ने न्यायालय में अपनी रिपोर्ट लगाई थी। रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट की एकल पीठ के जस्टिस राजीव सिंह ने हुड्डा दंपति को मंगलवार को जमानत दे दी। साथ ही पूरी धनराशि बैंक मैनेजर की मौजूदगी में कॉलेज के खाते में स्थानांतरित कर दी गई। कोर्ट ने हुड्डा दंपती को दो दिनों में जमानत संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने के आदेश दिए है।
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