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उन्नाव। दहेज हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मृतका के पति को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
रायबरेली जनपद के थाना खीरी ग्राम शिवपुर मजरे हरदी निवासी रामखेलावन ने बेटी रेखा की शादी मौरावां थानाक्षेत्र के विश्वनाथखेड़ा के रहने वाले राकेश के साथ 25 जून 2010 को की थी। बाइक व दो लाख रुपये भी दिए थे। शादी के कुछ समय बाद से ही दामाद राकेश व उसका भाई रामबरन, रामविलास, संतोष बेटी से सोने की जंजीर व भैंस मायके से मंगवाने का दबाव बनाने लगे थे।
रेखा ने इसकी जानकारी पिता रामखेलावन को दी थी। मांग पूरी न होने पर ससुरालीजन रेखा को प्रताड़ित करने लगे। इस पर रेखा ने मौरावां थाने में शिकायतीपत्र दिया लेकिन, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। बीच में कुछ काम के सिलसिले में दामाद राकेश व जेठ रामबरन, रामविलास कोलमा जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश चले गए।
रेखा ससुराल विश्वनाथखेड़ा में रह रही थी। जेठ संतोष व उसकी पत्नी ने दहेज की मांग कर बेटी को परेशान करने लगे। कुछ दिनों बाद गांव लौटे दामाद राकेश, जेठ रामबरन व रामबिलास ने रेखा के साथ मारपीट शुरू कर दी। 23 नवंबर 2013 को पिता रामखेलावन बेटी की ससुराल पहुंचे तो रेखा ने घटना की जानकारी दी।
परिवारीजन से बात की तो उन लोगों ने पंचायत के माध्यम से संबंध विच्छेद कर लेने का इरादा जाहिर कर दिया। जिस पर पिता दो दिन का समय लेकर वहां से चला आया। शाम को ही इन लोगों ने पुत्री के शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। रायबरेली अस्पताल में रेखा की इलाज के दौरान मौत हो गई। पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की।
घटना की जांच कर रहे सीओ ने विवेचना में साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त राकेश के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। सोमवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक में हुई। सरकारी वकील अजय कुशवाहा की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश अवधेश कुमार ने दोषी पति को दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
उन्नाव। पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर प्रकरण में दुष्कर्म पीड़िता के चाचा पर चल रहे मुकदमों में दिल्ली पुलिस ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तीन की कोर्ट में आरोपी को पेश किया। न्यायालय के दस्तावेजों में सफेदा लगाने समेत दो मुकदमों की सुनवाई के लिए न्यायिक अधिकारी ने अगली तारीख दी।
इसके बाद दिल्ली पुलिस आरोपी को सफीपुर न्यायालय लेकर पहुंची। यहां फेसबुक व इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने, कुलदीप सेंगर आदि पर दर्ज फर्जी टीसी प्रकरण, साजिशन घटना के गवाह की कब्र खोदवाने और फर्जी व भ्रामक दस्तावेज लगाने के मुकदमों में पेशी हुई। सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट सफीपुर ने वकील की तरफ से तारीख बढ़ाने की गुजारिश पर मुकदमे की अगली सुनवाई 14 दिसंबर दी गई। (संवाद)
उन्नाव। दहेज हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मृतका के पति को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
रायबरेली जनपद के थाना खीरी ग्राम शिवपुर मजरे हरदी निवासी रामखेलावन ने बेटी रेखा की शादी मौरावां थानाक्षेत्र के विश्वनाथखेड़ा के रहने वाले राकेश के साथ 25 जून 2010 को की थी। बाइक व दो लाख रुपये भी दिए थे। शादी के कुछ समय बाद से ही दामाद राकेश व उसका भाई रामबरन, रामविलास, संतोष बेटी से सोने की जंजीर व भैंस मायके से मंगवाने का दबाव बनाने लगे थे।
रेखा ने इसकी जानकारी पिता रामखेलावन को दी थी। मांग पूरी न होने पर ससुरालीजन रेखा को प्रताड़ित करने लगे। इस पर रेखा ने मौरावां थाने में शिकायतीपत्र दिया लेकिन, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। बीच में कुछ काम के सिलसिले में दामाद राकेश व जेठ रामबरन, रामविलास कोलमा जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश चले गए।
रेखा ससुराल विश्वनाथखेड़ा में रह रही थी। जेठ संतोष व उसकी पत्नी ने दहेज की मांग कर बेटी को परेशान करने लगे। कुछ दिनों बाद गांव लौटे दामाद राकेश, जेठ रामबरन व रामबिलास ने रेखा के साथ मारपीट शुरू कर दी। 23 नवंबर 2013 को पिता रामखेलावन बेटी की ससुराल पहुंचे तो रेखा ने घटना की जानकारी दी।
परिवारीजन से बात की तो उन लोगों ने पंचायत के माध्यम से संबंध विच्छेद कर लेने का इरादा जाहिर कर दिया। जिस पर पिता दो दिन का समय लेकर वहां से चला आया। शाम को ही इन लोगों ने पुत्री के शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। रायबरेली अस्पताल में रेखा की इलाज के दौरान मौत हो गई। पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की।
घटना की जांच कर रहे सीओ ने विवेचना में साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त राकेश के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। सोमवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक में हुई। सरकारी वकील अजय कुशवाहा की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश अवधेश कुमार ने दोषी पति को दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
उन्नाव। पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर प्रकरण में दुष्कर्म पीड़िता के चाचा पर चल रहे मुकदमों में दिल्ली पुलिस ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तीन की कोर्ट में आरोपी को पेश किया। न्यायालय के दस्तावेजों में सफेदा लगाने समेत दो मुकदमों की सुनवाई के लिए न्यायिक अधिकारी ने अगली तारीख दी।
इसके बाद दिल्ली पुलिस आरोपी को सफीपुर न्यायालय लेकर पहुंची। यहां फेसबुक व इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने, कुलदीप सेंगर आदि पर दर्ज फर्जी टीसी प्रकरण, साजिशन घटना के गवाह की कब्र खोदवाने और फर्जी व भ्रामक दस्तावेज लगाने के मुकदमों में पेशी हुई। सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट सफीपुर ने वकील की तरफ से तारीख बढ़ाने की गुजारिश पर मुकदमे की अगली सुनवाई 14 दिसंबर दी गई। (संवाद)
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