[ad_1]
ख़बर सुनें
उन्नाव। पुलिस पर फायर झोंककर हमला करने के दोषी को अपर जिला जज छह ने सात वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
दो सितंबर 2018 को सदर कोतवाली क्षेत्र के तत्कालीन चौकी इंचार्ज जितेेंद्र सिंह यादव व अस्पताल चौकी इंचार्ज रामजीत यादव रात्रि गश्त के दौरान गदनखेड़ा चौराहे पर खड़े थे। इसी बीच मुखबिर ने मौनीखेड़ा चौराहे पर एक युवक को असलहा लिए खड़े होने की सूचना दी। इस पर दोनों चौकी इंचार्ज बाइक से मौनीखेड़ा चौराहे पर पहुंचे। युवक संदिग्ध अवस्था में खड़ा दिखा।
पुलिस को पास आता देख युवक ने उनकी हत्या करने के इरादे से फायर झोंक दिया। घटना में चौकी इंचार्ज बाल-बाल बच गए। पुलिस ने उसे तमंचे के साथ गिरफ्तार किया था।
उसकी पहचान गोविंद (24) निवासी डयोठडीह थाना तंबौर जिला सीतापुर के रूप में हुई थी। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। गुरुवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई अपर सत्र न्यायालय कोर्ट नंबर छह में हुई।
सरकारी वकील यशवंत सिंह की ओर से पेश की दलीलों व सुबूतों को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीश आलोक शर्मा ने गोविंद को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
उन्नाव। पुलिस पर फायर झोंककर हमला करने के दोषी को अपर जिला जज छह ने सात वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
दो सितंबर 2018 को सदर कोतवाली क्षेत्र के तत्कालीन चौकी इंचार्ज जितेेंद्र सिंह यादव व अस्पताल चौकी इंचार्ज रामजीत यादव रात्रि गश्त के दौरान गदनखेड़ा चौराहे पर खड़े थे। इसी बीच मुखबिर ने मौनीखेड़ा चौराहे पर एक युवक को असलहा लिए खड़े होने की सूचना दी। इस पर दोनों चौकी इंचार्ज बाइक से मौनीखेड़ा चौराहे पर पहुंचे। युवक संदिग्ध अवस्था में खड़ा दिखा।
पुलिस को पास आता देख युवक ने उनकी हत्या करने के इरादे से फायर झोंक दिया। घटना में चौकी इंचार्ज बाल-बाल बच गए। पुलिस ने उसे तमंचे के साथ गिरफ्तार किया था।
उसकी पहचान गोविंद (24) निवासी डयोठडीह थाना तंबौर जिला सीतापुर के रूप में हुई थी। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। गुरुवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई अपर सत्र न्यायालय कोर्ट नंबर छह में हुई।
सरकारी वकील यशवंत सिंह की ओर से पेश की दलीलों व सुबूतों को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीश आलोक शर्मा ने गोविंद को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
[ad_2]
Source link