Unnao News: भाई के गैर इरादतन हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

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भाई की हत्या में दोषी को उम्रकैद
जुलाई 2014 को जमीन के विवाद में हुई थी घटना
40 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
उन्नाव। जमीन की खरीद-फरोख्त में विवाद के बाद भाई की हत्या में दोषी को अपर सत्र न्यायालय कोर्ट नंबर तीन के न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
असोहा थाना क्षेत्र में 11 जुलाई 2014 को मौरावां के ग्राम तिसंधा निवासी पुष्पा ने पति शिवशंकर पर हुए जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि पति परिवार सहित मां शारदा महिला महाविद्यालय में रहकर मजदूरी करते थे। पति ने अपने हिस्से की दो बिसुवा कृषि योग्य जमीन राजेश सिंह निवासी हर्दी थाना मौरावां को 70 हजार रुपये में बेची थी।
जिसको लेकर जेठ कल्लू पति पर दबाव बनाकर बेची जमीन के आधे हिस्से का पैसा मांगने लगा। पांच जुलाई 2014 को वह पति के साथ गांव तिसंधा आई तो जेठ व उसकी पत्नी ने गालीगलौज कर पैसा न देने पर जान से मारने की धमकी दी। 10 जुलाई की रात कल्लू दो साथियों के साथ महाविद्यालय आ धमका और चारपाई पर लेटे पति शिवशंकर पर कुल्हाड़ी व डंडों से जानलेवा हमला कर दिया।
हमले में पति शिवशंकर गंभीर रुप से घायल हो गए। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान 10 जुलाई 2014 को शिवशंकर की मौत हो गई। पुलिस ने दर्ज रिपोर्ट के आधार पर आरोपी कल्लू को जेल भेज दिया। विवेचक ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सोमवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई में सरकारी वकील विनय शंकर दीक्षित ‘आशु’ की ओर से दी गईं दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश महेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कल्लू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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भाई की हत्या में दोषी को उम्रकैद

जुलाई 2014 को जमीन के विवाद में हुई थी घटना

40 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया

संवाद न्यूज एजेंसी

उन्नाव। जमीन की खरीद-फरोख्त में विवाद के बाद भाई की हत्या में दोषी को अपर सत्र न्यायालय कोर्ट नंबर तीन के न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

असोहा थाना क्षेत्र में 11 जुलाई 2014 को मौरावां के ग्राम तिसंधा निवासी पुष्पा ने पति शिवशंकर पर हुए जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि पति परिवार सहित मां शारदा महिला महाविद्यालय में रहकर मजदूरी करते थे। पति ने अपने हिस्से की दो बिसुवा कृषि योग्य जमीन राजेश सिंह निवासी हर्दी थाना मौरावां को 70 हजार रुपये में बेची थी।

जिसको लेकर जेठ कल्लू पति पर दबाव बनाकर बेची जमीन के आधे हिस्से का पैसा मांगने लगा। पांच जुलाई 2014 को वह पति के साथ गांव तिसंधा आई तो जेठ व उसकी पत्नी ने गालीगलौज कर पैसा न देने पर जान से मारने की धमकी दी। 10 जुलाई की रात कल्लू दो साथियों के साथ महाविद्यालय आ धमका और चारपाई पर लेटे पति शिवशंकर पर कुल्हाड़ी व डंडों से जानलेवा हमला कर दिया।

हमले में पति शिवशंकर गंभीर रुप से घायल हो गए। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान 10 जुलाई 2014 को शिवशंकर की मौत हो गई। पुलिस ने दर्ज रिपोर्ट के आधार पर आरोपी कल्लू को जेल भेज दिया। विवेचक ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सोमवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई में सरकारी वकील विनय शंकर दीक्षित ‘आशु’ की ओर से दी गईं दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश महेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कल्लू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।



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