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लोक अदालत में निपटे मामले

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उन्नाव। न्याय के लिए भटक रहे वादकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत में त्वरित न्याय मिला तो उनके चेहरे पर खुशी नजर आई। शनिवार को जिला सत्र न्यायालय में आयोजित लोक अदालत में 13,160 वादों का निस्तारण किया गया। 14 हजार लोगों को इसका लाभ मिला।
बेहटामुजावर थानाक्षेत्र के साधाखेड़ा गांव निवासी विनोद कुमार की कार से 2008 में बारासगवर थानाक्षेत्र में हादसा हुआ था। इसकी रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। तब से विनोद न्यायालय का चक्कर लगे रहे थे। दूसरा मामला भी बारासगवार थाना क्षेत्र का है। भगतपुर गांव निवासी कमाल अहमद व अलताफ पर सरकारी कर्मचारी के कार्य में बाधा उत्पन्न करने का आरोप था। यह मामला साल 2020 से चल रहा था। दोनों मामलों की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय कविता अग्रवाल ने की। विनोद पर दो हजार का व कमाल अहमद और अलताफ पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाकर मुकदमे का निस्तारण कर दिया।
पीड़ितों को मिला मुआवजा
कई सालों से प्रतिकर के लिए दौड़ रहे परिजनों को राष्ट्रीय लोक अदालत में लाखों की प्रतिकर धनराशि मिली। इसमें फतेहपुर चौरासी थानाक्षेत्र के मोहल्ला गांधी नगर निवासी प्रिया कुशवाहा व हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के राजन सिंह कई सालों से मोटर दुर्घटना के प्रतिकर का लाभ लेने के लिए न्यायालय के चक्कर लगा रहे थे। प्रिया कुशवाहा के अधिवक्ता आदित्य कुमार त्रिपाठी व राजन सिंह के अधिवक्ता सत्यम शुक्ला ने लोक अदालत में पैरवी कर प्रिया को 12.20 लाख व राजन सिंह को 11.20 लाख प्रतिकर दिलाया गया। जिला विधिक सेवा प्रधिकरण के सचिव रघुवंशमणि सिंह ने बताया कि जिला न्यायालय, तहसील व कलक्ट्रेट में आयोजित लोक अदालत में 13,160 मामले निपटाए गए।

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उन्नाव। न्याय के लिए भटक रहे वादकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत में त्वरित न्याय मिला तो उनके चेहरे पर खुशी नजर आई। शनिवार को जिला सत्र न्यायालय में आयोजित लोक अदालत में 13,160 वादों का निस्तारण किया गया। 14 हजार लोगों को इसका लाभ मिला।

बेहटामुजावर थानाक्षेत्र के साधाखेड़ा गांव निवासी विनोद कुमार की कार से 2008 में बारासगवर थानाक्षेत्र में हादसा हुआ था। इसकी रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। तब से विनोद न्यायालय का चक्कर लगे रहे थे। दूसरा मामला भी बारासगवार थाना क्षेत्र का है। भगतपुर गांव निवासी कमाल अहमद व अलताफ पर सरकारी कर्मचारी के कार्य में बाधा उत्पन्न करने का आरोप था। यह मामला साल 2020 से चल रहा था। दोनों मामलों की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय कविता अग्रवाल ने की। विनोद पर दो हजार का व कमाल अहमद और अलताफ पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाकर मुकदमे का निस्तारण कर दिया।

पीड़ितों को मिला मुआवजा

कई सालों से प्रतिकर के लिए दौड़ रहे परिजनों को राष्ट्रीय लोक अदालत में लाखों की प्रतिकर धनराशि मिली। इसमें फतेहपुर चौरासी थानाक्षेत्र के मोहल्ला गांधी नगर निवासी प्रिया कुशवाहा व हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के राजन सिंह कई सालों से मोटर दुर्घटना के प्रतिकर का लाभ लेने के लिए न्यायालय के चक्कर लगा रहे थे। प्रिया कुशवाहा के अधिवक्ता आदित्य कुमार त्रिपाठी व राजन सिंह के अधिवक्ता सत्यम शुक्ला ने लोक अदालत में पैरवी कर प्रिया को 12.20 लाख व राजन सिंह को 11.20 लाख प्रतिकर दिलाया गया। जिला विधिक सेवा प्रधिकरण के सचिव रघुवंशमणि सिंह ने बताया कि जिला न्यायालय, तहसील व कलक्ट्रेट में आयोजित लोक अदालत में 13,160 मामले निपटाए गए।

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