Unnao News: स्वच्छ होगा शहर, नागरिकों का बढ़ेगा खर्च

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उन्नाव। अगले महीने से नगर पालिका शहरवासियों के घर-घर जाकर कूड़ा लेने की व्यवस्था शुरू करने जा रही है। शहर के सभी 32 वार्डों में कूड़ा लेने वाली गाड़ियां घर पहुंचेंगी। इनमें गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग डालने की व्यवस्था है। हर घर से 50 रुपये मासिक शुल्क लिया जाएगा। व्यावसायिक भवनों से उनके यहां से निकलने वाले अपशिष्ट के आधार पर 100 से 1000 रुपये तक शुल्क लिया जाएगा।

शहर के सभी 32 वार्डों में कूड़े-कचरे को सुरक्षित तरीके से निस्तारित करने और शहर को स्वच्छ रखने के लिए नगर पालिका ने वार्डों में घरों के बाहर कचरा गाड़ियों को भेजना शुरू कर दिया है। इसके लिए कुल 36 वाहन लगाए गए हैं। इन वाहनों में सूखा और गीला कचरा अलग-अलग डालना होगा। इससे नगर पालिका कर्मियों को कचरा निस्तारण में सुविधा होगी और लागत भी कम खर्च होगी। अगले महीने से शहर वासियों को इस सुविधा के बदले शुल्क भी देना होगा। नगर पालिका ने आवासीय भवनों के लिए हर महीने 50 रुपये शुल्क और व्यवसायिक भवनों के लिए 100, 500 और 1000 रुपये लिया जाएगा। इनमें दुकानें, होटल, गेस्ट हाउस, कॉम्प्लेक्स सहित अन्य व्यावसायिक भवन शामिल हैं। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ओमप्रकाश ने बताया कि मासिक शुल्क का निर्धारण छोटे व बड़े भवनों के आधार पर किया जाएगा। बताया कि इससे शहर में गंदगी की समस्या दूर होगी।

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बढ़ेगा राजस्व

शहर में कुल 32 वार्ड है और इनमें लगभग 48 हजार मकान हैं। इनसे हर महीने नगर पालिका को करीब 24 लाख रुपये प्रतिमाह का राजस्व मिलेगा। वहीं दुकान, फ्लैट, अपार्टमेंट समेत अन्य व्यावसायिक भवन मासिक शुल्क अधिक देना होगा। 100, 500, 1000 रुपये शुल्क की दर तय करते हुए हर महीने जमा कराया जाएगा। शुल्क से मिलने वाले राजस्व से निजी फर्मों को भुगतान किया जाएगा।

शुल्क जमा करने के लिए किसी भी व्यक्ति को नगर पालिका कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना होगा। इसके लिए पालिका कर्मियों की तैनाती करेगी जो घर-घर जाकर देय शुल्क की वसूली करेंगे। शुल्क वसूली को कैशलेस करने की प्राथमिकता है इसके लिए ई-पास जारी किए जा सकते हैं।

लोगों को अब गीला और सूखा कचरा अलग रखना होगा। साथ ही साथ घरों के बाहर आने वाली कचरा गाड़ियों में अलग-अलग डालना होगा। अगर कोई कचरे को अलग नहीं करता है या बाहर आने वाली गाड़ियों में नही डालता है तो पालिका कर्मी उसे एक दो बार जागरूक करेंगे। इसके बाद भी ऐसा होने पर 100-500 रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा।

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