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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
– फोटो : amar ujala
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हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सीएम योगी अदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी सरफराज की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि केस के सबूतों से आरोपी की जमानत मंजूर करने का उपयुक्त आधार नहीं है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई कर रही निचली अदालत को केस का ट्रायल जल्दी पूरा करने का आदेश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने आरोपी की जमानत अर्जी पर दिया। गौतमपल्ली थाने से जुड़े इस मामले में आरोपी याची की तरफ से कहा गया कि उसे इस मामले में झूंठा फंसाया गया है। उसका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। इसके बावजूद वह 12अगस्त 2022 से जेल में बंद है।
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जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सरकारी वकील ने बताया कि मुख्यमंत्री के वॉट्सएप नंबर पर आरोपी ने सीएम को जान से मारने की धमकी दी थी। एसटीएफ ने अन्य जांच एजेंसियों की मदद से बमुश्किल आरोपी को कुछ साथियों के साथ गिरफ्तार किया था।
इतना ही नहीं धमकी देने में प्रयुक्त डिवाईस भी जांच के दौरान बरामद की गयी है। इससे घटना में आरोपी की संलिप्तता साबित होती है। ऐसे में आरोपी जमानत पाने योग्य नहीं है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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