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हाईकोर्ट : सात लोगों की हत्या के मामले में माफिया बृजेश सिंह हाईकोर्ट में तलब

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 36 साल पहले वाराणसी के सिकरौरा में सात लोगों की हुई हत्या के मामले में माफिया बृजेश सिंह को तलब किया है। कोर्ट ने उसे अगली सुनवाई 14 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। कोर्ट ने मामले में मूल शिकायतकर्ता को भी उपस्थित रहने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ. कौशल जयेंद्र ठाकर और न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव ने श्रीमती हीरावती की अपील पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची की ओर से अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने बहस की। 

मामले में याची की ओर से सत्र न्यायालय केफैसले के खिलाफ अपील की गई है। सत्र न्यायालय ने अपने 2018 में दिए गए फैसले में बृजेश को बरी कर दिया था। याची ने सत्र न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए जघन्य हत्या के मामले में बृजेश सिंह को सजा दिए जाने की मांग की है। बृजेश सिंह पर वाराणसी जिले के बलुआ थाने में आईपीसी की धारा 148, 149, 302, 307, 120बी एवं आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। उस पर एक ही जाति के सात लोगों की हत्या का आरोप है।

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विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 36 साल पहले वाराणसी के सिकरौरा में सात लोगों की हुई हत्या के मामले में माफिया बृजेश सिंह को तलब किया है। कोर्ट ने उसे अगली सुनवाई 14 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। कोर्ट ने मामले में मूल शिकायतकर्ता को भी उपस्थित रहने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ. कौशल जयेंद्र ठाकर और न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव ने श्रीमती हीरावती की अपील पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची की ओर से अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने बहस की। 

मामले में याची की ओर से सत्र न्यायालय केफैसले के खिलाफ अपील की गई है। सत्र न्यायालय ने अपने 2018 में दिए गए फैसले में बृजेश को बरी कर दिया था। याची ने सत्र न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए जघन्य हत्या के मामले में बृजेश सिंह को सजा दिए जाने की मांग की है। बृजेश सिंह पर वाराणसी जिले के बलुआ थाने में आईपीसी की धारा 148, 149, 302, 307, 120बी एवं आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। उस पर एक ही जाति के सात लोगों की हत्या का आरोप है।

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