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आदेश : डीएम जौनपुर  आदेश का करें पालन या फिर हाईकोर्ट में हो हाजिर

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अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 04 Mar 2022 11:59 PM IST

सार

न्यायालय ने कहा कि डीएम हाईकोर्ट की अपीलीय प्राधिकारी नहीं है। कोर्ट के आदेश की व्याख्या करने का उन्हें अधिकार नहीं है। न ही वे अपने जवाबी हलफनामे के विपरीत स्टैंड ले सकते हैं।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम जौनपुर मनीष कुमार वर्मा को 15 दिन में आदेश पालन का अंतिम अवसर दिया है। कहा कि आदेश का पालन करें या चार अप्रैल को हाजिर हों।

न्यायालय ने कहा कि डीएम हाईकोर्ट की अपीलीय प्राधिकारी नहीं है। कोर्ट के आदेश की व्याख्या करने का उन्हें अधिकार नहीं है। न ही वे अपने जवाबी हलफनामे के विपरीत स्टैंड ले सकते हैं।

आदेश के खिलाफ विशेष अपील दाखिल नहीं की गई। आदेश अंतिम हो गया। जिसकी अवहेलना कोर्ट की अवमानना करना है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने चंद्रमणि की अवमानना याचिका पर दिया है।

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विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम जौनपुर मनीष कुमार वर्मा को 15 दिन में आदेश पालन का अंतिम अवसर दिया है। कहा कि आदेश का पालन करें या चार अप्रैल को हाजिर हों।

न्यायालय ने कहा कि डीएम हाईकोर्ट की अपीलीय प्राधिकारी नहीं है। कोर्ट के आदेश की व्याख्या करने का उन्हें अधिकार नहीं है। न ही वे अपने जवाबी हलफनामे के विपरीत स्टैंड ले सकते हैं।

आदेश के खिलाफ विशेष अपील दाखिल नहीं की गई। आदेश अंतिम हो गया। जिसकी अवहेलना कोर्ट की अवमानना करना है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने चंद्रमणि की अवमानना याचिका पर दिया है।

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