दो इंस्पेक्टर पर गैर जमानती वारंट, न्यायालय ने डीजीपी को लिखा पत्र

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उन्नाव। गैंगस्टर के मुकदमे में दो इंस्पेक्टर गैर जमानती वारंट जारी होने के एक साल बाद भी गैंगस्टर कोर्ट में गवाही देने नहीं पहुंचे। इस पर न्यायाधीश ने दोनों को 26 अप्रैल को न्यायालय में हाजिर कराने के लिए डीजीपी और एसपी बाराबंकी को पत्र लिखा है।
मुकदमा 20 जुलाई 2015 का है। अजगैन थाना के तत्कालीन एसएचओ धर्मेंद्र सिंह रघुवंशी व विवेचक रवींद्र सिंह ने वाहन चेकिंग के दौरान अजगैन थाना क्षेत्र के गांव हरचंद्रपुर निवासी हरदीप, गुलाबचंद्र, राजू व हरिकिशन को गिरफ्तार किया था।
आरोपियों पर लूटपाट, अवैध हथियार रखने सहित गैंगस्टर एक्ट में जेल भेजा गया था। मामले में एसएचओ धर्मेंद्र सिंह रघुवंशी व रवींद्र सिंह की गैंगस्टर न्यायालय (एडीजी-पांच) में गवाही होनी है। कई बार सम्मन भेजने के बाद भी दोनों इंस्पेक्टर न्यायालय गवाही देने नहीं पहुंचे।
न्यायाधीश अल्पना शुक्ला ने तीन मार्च 2021 को दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।

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उन्नाव। गैंगस्टर के मुकदमे में दो इंस्पेक्टर गैर जमानती वारंट जारी होने के एक साल बाद भी गैंगस्टर कोर्ट में गवाही देने नहीं पहुंचे। इस पर न्यायाधीश ने दोनों को 26 अप्रैल को न्यायालय में हाजिर कराने के लिए डीजीपी और एसपी बाराबंकी को पत्र लिखा है।

मुकदमा 20 जुलाई 2015 का है। अजगैन थाना के तत्कालीन एसएचओ धर्मेंद्र सिंह रघुवंशी व विवेचक रवींद्र सिंह ने वाहन चेकिंग के दौरान अजगैन थाना क्षेत्र के गांव हरचंद्रपुर निवासी हरदीप, गुलाबचंद्र, राजू व हरिकिशन को गिरफ्तार किया था।

आरोपियों पर लूटपाट, अवैध हथियार रखने सहित गैंगस्टर एक्ट में जेल भेजा गया था। मामले में एसएचओ धर्मेंद्र सिंह रघुवंशी व रवींद्र सिंह की गैंगस्टर न्यायालय (एडीजी-पांच) में गवाही होनी है। कई बार सम्मन भेजने के बाद भी दोनों इंस्पेक्टर न्यायालय गवाही देने नहीं पहुंचे।

न्यायाधीश अल्पना शुक्ला ने तीन मार्च 2021 को दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।

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