यूपी नेता अपहरण, हत्या मामले में सजा के बाद सांसद के रूप में अयोग्य

0
23

[ad_1]

यूपी नेता अपहरण, हत्या मामले में सजा के बाद सांसद के रूप में अयोग्य

गाजीपुर का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सदस्य अफजाल अंसारी को आज अयोग्य घोषित कर दिया गया।

नयी दिल्ली:

बसपा के अफजाल अंसारी को उत्तर प्रदेश की एक अदालत द्वारा अपहरण और हत्या के एक मामले में दोषी ठहराए जाने और चार साल कैद की सजा सुनाए जाने के बाद सोमवार को लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया।

गाजीपुर से लोकसभा सांसद अंसारी को शनिवार को सांसद/विधायक अदालत ने चार साल कैद की सजा सुनाई।

उनके भाई, अपराधी से नेता बने मुख्तार अंसारी को भी इसी मामले में दोषी ठहराया गया था और 10 साल जेल की सजा सुनाई गई थी।

भाइयों पर 29 नवंबर, 2005 को गाजीपुर के तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय की हत्या और 1997 में वाराणसी के व्यापारी नंद किशोर रूंगटा के अपहरण और हत्या के मामले में यूपी गैंगस्टर्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।

यह भी पढ़ें -  अडानी-अंबानी पर हमला करना सही नहीं: एनडीटीवी से शरद पवार

“उनकी सजा के परिणामस्वरूप … उत्तर प्रदेश के गाजीपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सदस्य अफजल अंसारी, अनुच्छेद के प्रावधानों के संदर्भ में उनकी सजा की तारीख यानी 29 अप्रैल, 2023 से लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य हैं। लोक सभा सचिवालय की एक अधिसूचना के अनुसार, भारत के संविधान के 102(1)(ई) को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के साथ पढ़ा जाए।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में 2019 के मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने और दो साल की जेल की सजा के बाद अपनी लोकसभा सदस्यता खो दी।

(यह कहानी NDTV के कर्मचारियों द्वारा संपादित नहीं की गई है और यह एक सिंडिकेट फीड से ऑटो-जेनरेट की गई है।)

[ad_2]

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here