Prayagraj : शाइस्ता की अग्रिम जमानत अर्जी और नाबालिग बेटों के मामले में दाखिल अर्जी पर सुनवाई चार अप्रैल को

0
13

[ad_1]

Hearing on Shaista anticipatory bail application and application filed in the case of minor sons

Prayagraj News : शाइस्ता परवीन, माफिया अतीक अहमद की पत्नी।
– फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत और उसके दोनों नाबालिग बेटों में के मामले में दाखिल अर्जी पर शनिवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब यह सुनवाई चार अप्रैल को होगी। शनिवार को अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने की वजह से दोनों ही मामलों में सुनवाई के लिए तिथि आगे बढ़ा दी गई है। शाइस्ता ने अपने दोनों नाबालिग बेटों को पुलिस द्वारा उठाए जाने के मामले में सीजीएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।

यह भी पढ़ें -  UP Police Constable Recruitment 2022 : यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती में कितने लाख अभ्यर्थी कर सकते हैं अप्लाई, जान लीजिए एक पद के लिए हो सकते हैं कितने दावेदार

पुलिस ने बताया कि दोनों बच्चों को राजरूपपुर स्थित बाल संरक्षण गृह में रखा गया है। इस पर कोर्ट ने शाइस्ता के अधिवक्ताओं ने भौतिक सत्यापन के लिए कहा है। भौतिक सत्यापन के बाद वह अपनी रिपोर्ट सीजीएम कोर्ट को देंगे। जबकि, उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता नामजद आरोपी हैं। इसलिए उन्होंने अपनी अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर रखी है।

[ad_2]

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here