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दिल्ली शराब घोटाला: ईडी ने अदालत से कहा, मनीष सिसोदिया ने सार्वजनिक सहमति दिखाने के लिए ई-मेल प्लांट किए

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नयी दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि कथित आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आप नेता मनीष सिसोदिया ने यह दिखाने के लिए मनगढ़ंत ई-मेल लगाए थे कि नीति के लिए जनता की मंजूरी है। एजेंसी ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल के समक्ष यह दलील दी।

“हमारे पास सबूत हैं कि सिसोदिया ने ई-मेल प्लांट किए थे। ये न केवल आबकारी विभाग के आधिकारिक ई-मेल खाते में बल्कि उनके व्यक्तिगत ई-मेल खाते में भी प्राप्त हुए हैं। ई-मेल की सामग्री सिसोदिया द्वारा दी गई थी जो उनके एजेंडे के अनुकूल थी, ”ईडी के वकील ने अदालत को बताया। ईडी ने अदालत को बताया कि इन प्री-ड्राफ्ट ई-मेल को भेजने के निर्देश दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जाकिर खान को दिए गए थे, जिन्होंने अपने इंटर्न से इन ई-मेल को भेजने के लिए कहा था।

सिसोदिया ने सार्वजनिक स्वीकृति दिखाने के लिए गढ़े हुए ईमेल लगाए

“मनगढ़ंत ई-मेल यह दिखाने के लिए भेजे गए थे कि नीति की सार्वजनिक स्वीकृति थी। यह एक दिखावटी मंजूरी है…किकबैक के बदले शराब उत्पादक संघों को लाभ देने के लिए अवैध पारिस्थितिकी तंत्र बनाया गया था।”

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ईडी के विशेष लोक अभियोजक ने तब न्यायाधीश से कहा कि एजेंसी उन्हें केस डायरी दिखाना चाहती है, जिस पर बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि ऐसा गोपनीयता में नहीं किया जाना चाहिए। “सीलबंद कवर व्यवसाय जाना चाहिए। अगर मेरे खिलाफ किसी चीज का इस्तेमाल मुझे मेरी आजादी से वंचित करने के लिए किया जाता है… अगर वे मेरे पीठ पीछे किसी चीज पर भरोसा कर रहे हैं… तो यह मेरे सामने भी रखा जाना चाहिए।’

हालांकि, ईडी ने कहा कि किसी आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसके खिलाफ जांच पूरी करने के लिए जांच एजेंसी को दी गई 60 दिन की अवधि खत्म नहीं हुई है। ईडी ने कहा, ‘हम इसे 60 दिनों के बाद आपके सामने रखेंगे।’ न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई 18 अप्रैल के लिए स्थगित कर दी।

ईडी ने 5 अप्रैल को दिल्ली की एक अदालत को बताया था कि सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच एक “महत्वपूर्ण” चरण में थी और उसे उनकी मिलीभगत के नए सबूत मिले थे।



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