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अजगैन। विकासखंड के नथईखेड़ा गांव में मनरेगा के अंतर्गत कराये गये कार्यों व आवंटित धनराशि की सूचना न देने पर ग्राम विकास अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
जैतीपुर गांव निवासी विजय यादव ने 26 नवंबर 2019 को विकासखंड कार्यालय नवाबगंज पर जन सूचना अधिकार के तहत प्रार्थनापत्र देकर विकासखंड की हिम्मतगढ़ ग्राम पंचायत के मजरा नथईखेड़ा में 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2019 तक मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों की ग्रामवार सूची व उनके द्वारा किए गये कार्यों के दिन और भुगतान सहित अन्य जानकारियां मांगी थीं। समय पर सूचना न मिलने पर विजय ने राज्य सूचना आयोग में अपील की थी। इस पर आयोग ने 22 जनवरी 2021 को एक नोटिस जारी करते हुए बिंदुवार सूचनाएं प्रमाणित कर एक माह के अंदर अपीला करने वाले के पते पर डाक द्वारा भेजे जाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद भी सूचना न देने पर आयोग ने ग्राम विकास अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना लगाया और इसकी वसूली वेतन से तीन किस्तों में करने के निर्देश दिए।
ग्राम विकास अधिकारी सुरेंद्र ने बताया कि प्रकरण जानकारी में है लेकिन इस संदर्भ में कोई प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए है। बीडीओ अभिनव सरोज ने बताया कि प्रकरण की जानकारी सोशल मीडिया से हुई है कि 25000 का जुर्माना हुआ है। वास्तविक मामला क्या है, इसकी पूरी जानकारी होने पर ही कुछ कह सकते हैं। (संवाद)
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