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सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : सोशल मीडिया
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उन्नाव जिले में किशोरी से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने दोषी पाए जाने पर दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही 70 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। माखी थाना क्षेत्र निवासी पिता ने सात जनवरी 2018 को थाने में तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि उसकी नाबालिग पुत्री खेत जा रही थी।
इसी समय गांव का ही पिंटू उर्फ नजीम हाथ पकडर्क घसीटता हुआ एक मुर्गी फार्म में ले गया था। जहां पर उसके साथ छेड़खानी व दुष्कर्म किया था। बेटी के शोर मचाने पर भांजी और मेरी पत्नी टार्च लेकर पहुंची तो रोशनी देकर आरोपी भाग निकला था।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और एससीएसटी की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। इसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। विवेचना सीओ सफीपुर रहे कुंवर बहादुर ने शुरू की थी। आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र 20 मार्च 2018 को न्यायालय में प्रेषित किया था।
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