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विवेक तिवारी हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, सिपाही प्रशांत चौधरी दोषी, संदीप कुमार बरी

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बहुचर्चित एप्पल के एरिया सेल्स मैनेजर विवेक तिवारी हत्याकांड में गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत ने सिपाही प्रशांत चौधरी को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया है। वहीं, दूसरे आरोपी सिपाही संदीप कुमार को अदालत ने बरी कर दिया।

कोर्ट 21 सितंबर को प्रशांत चौधरी की सजा का ऐलान करेगी। बता दें कि एप्पल कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर विवेक तिवारी की 28 सितंबर 2018 की रात गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में प्रशांत चौधरी और संदीप कुमार आरोपी बनाए गए थे।

बता दे कि एप्पल के एरिया सेल्स मैनेजर की हत्या का मामला सामने आया था। 29 सितंबर 2018 की देर रात विवेक तिवारी अपनी सहकर्मी सना खान के साथ कार से लौट रहे थे। गोमतीनगर एक्सटेंशन में मकदूमपुर पुलिस चौकी के पास सिपाही प्रशांत चौधरी और संदीप कुमार ने उन्हें कार रोकने का इशारा किया। विवेक तिवारी ने कार नहीं रोकी। पुलिस की ओर से दावा किया गया कि सिपाहियों को टक्कर मारने की कोशिश की गई।

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इसी दौरान सिपाही प्रशांत तिवारी ने कार ड्राइवर पर गोली चला दी। गोली विवेक तिवारी को लगी। उन्हें गंभीर स्थिति में अस्पताल ले जाया गया। वहां उनकी मौत हो गई। घटना के बाद सना खान की तहरीर पर गोमतीनगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। दोनों सिपाहियों को गिरफ्तार कर निलंबित किया गया।

लखनऊ जिला जज कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया है। 8 साल बाद आए फैसले में आरोपी प्रशांत चौधरी को हत्या की जगह गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया है। उनके खिलाफ अब 21 सितंबर को सजा के बिंदु पर फैसला सुनाया जाएगा। वहीं, दूसरे आरोपी संदीप कुमार को सबूत के अभाव में बड़ी कर दिया गया है।

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