आगरा: आज नहीं दिया चुनाव खर्च का ब्योरा, तो तीन साल के लिए अयोग्य घोषित हो सकते हैं 81 प्रत्याशी

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अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
Published by: मुकेश कुमार
Updated Tue, 05 Apr 2022 12:05 AM IST

सार

आगरा जिले के 107 प्रत्याशियों में 26 ने चुनाव खर्च रजिस्टर जमा किया है। मंगलवार को ब्योरा जमा करने का अंतिम मौका है। 

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आगरा जिले की नौ विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाले 107 प्रत्याशियों के चुनाव खर्च का अंतिम खर्च का ब्योरा सोमवार से कलेक्ट्रेट में जमा होना शुरू हो गया। पहले दिन 81 प्रत्याशियों ने खर्च का ब्योरा नहीं दिया। 107 प्रत्याशियों में 26 ने खर्च रजिस्टर जमा किया है। मंगलवार को ब्योरा जमा करने का अंतिम मौका है। नहीं करने पर चुनाव आयोग प्रत्याशी को तीन साल के लिए निर्वाचन से अयोग्य घोषित कर सकता है।

कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में सोमवार दोपहर 12 बजे प्रत्याशी व उनके प्रतिनिधि खर्च रजिस्टर लेकर पहुंचे। मुख्य कोषाधिकारी एवं निर्वाचन लेखा प्रभारी बृज बिहारी के समक्ष चुनाव खर्च रजिस्टर जमा कराए। जिन प्रत्याशियों के रजिस्टर अधूरे थे, उन्हें खर्च का विवरण, प्रारूप के बारे में बताया गया। निर्वाचन खर्च का विवरण भरने का तरीका समझाया। 

40 लाख रुपये थी चुनाव खर्च की सीमा

मुख्य कोषाधिकारी ने बताया कि प्रत्याशी के लिए अधिकतम चुनाव खर्च की सीमा 40 लाख रुपये थी। इससे अधिक खर्च करने पर प्रत्याशी अयोग्य होगा। पहले दिन 26 प्रत्याशियों ने ब्योरा जमा किया है। इनमें दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनावजीत कर कैबिनेट मंत्री बने योगेंद्र उपाध्याय शामिल हैं। मंगलवार को अंतिम दिन है। इसके बाद प्रस्तुत खर्च का ब्योरा जिलाधिकारी के माध्यम से आयोग को भेजा जाएगा।

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विस्तार

आगरा जिले की नौ विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाले 107 प्रत्याशियों के चुनाव खर्च का अंतिम खर्च का ब्योरा सोमवार से कलेक्ट्रेट में जमा होना शुरू हो गया। पहले दिन 81 प्रत्याशियों ने खर्च का ब्योरा नहीं दिया। 107 प्रत्याशियों में 26 ने खर्च रजिस्टर जमा किया है। मंगलवार को ब्योरा जमा करने का अंतिम मौका है। नहीं करने पर चुनाव आयोग प्रत्याशी को तीन साल के लिए निर्वाचन से अयोग्य घोषित कर सकता है।

कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में सोमवार दोपहर 12 बजे प्रत्याशी व उनके प्रतिनिधि खर्च रजिस्टर लेकर पहुंचे। मुख्य कोषाधिकारी एवं निर्वाचन लेखा प्रभारी बृज बिहारी के समक्ष चुनाव खर्च रजिस्टर जमा कराए। जिन प्रत्याशियों के रजिस्टर अधूरे थे, उन्हें खर्च का विवरण, प्रारूप के बारे में बताया गया। निर्वाचन खर्च का विवरण भरने का तरीका समझाया। 

40 लाख रुपये थी चुनाव खर्च की सीमा

मुख्य कोषाधिकारी ने बताया कि प्रत्याशी के लिए अधिकतम चुनाव खर्च की सीमा 40 लाख रुपये थी। इससे अधिक खर्च करने पर प्रत्याशी अयोग्य होगा। पहले दिन 26 प्रत्याशियों ने ब्योरा जमा किया है। इनमें दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनावजीत कर कैबिनेट मंत्री बने योगेंद्र उपाध्याय शामिल हैं। मंगलवार को अंतिम दिन है। इसके बाद प्रस्तुत खर्च का ब्योरा जिलाधिकारी के माध्यम से आयोग को भेजा जाएगा।

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