पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका खारिज; 14 दिन की न्यायिक हिरासत में

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कोलकाता : पीएमएलए की विशेष अदालत ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. पीएमएलए कोर्ट ने चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी की न्यायिक हिरासत भी 14 दिनों के लिए बढ़ा दी.

स्कूल सेवा आयोग नियुक्ति घोटाले में कथित धन की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की प्रार्थना पर न्यायाधीश जिबोन कुमार साधु ने दोनों की न्यायिक हिरासत 14 सितंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया था।

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अदालत, जिसने पहले के मौकों पर चटर्जी की जमानत प्रार्थनाओं को खारिज कर दिया था, ने कहा कि परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है और मामले की जांच प्रारंभिक चरण में है।

न्यायाधीश साधु ने ईडी को दोनों आरोपियों से सुधार गृह में पूछताछ करने और उनके बयान दर्ज करने की अनुमति दी।
मुखर्जी ने अदालत के समक्ष जमानत की कोई प्रार्थना नहीं की।

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अदालत ने निर्देश दिया कि दोनों आरोपियों को 14 सितंबर को वर्चुअल मोड पर पेश किया जाए जैसा कि बुधवार को किया गया था. उन्हें ईडी ने 23 जुलाई को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की अवैध नियुक्तियों में ईडी की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। वे 5 अगस्त तक एड की हिरासत में थे और अदालत के आदेश पर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

ईडी ने दावा किया है कि उसने मुखर्जी के स्वामित्व वाले फ्लैटों से 49.80 करोड़ रुपये नकद, आभूषण और सोने की छड़ें बरामद की हैं।

ममता बनर्जी सरकार ने चटर्जी को उनके मंत्री पद से मुक्त कर दिया है और तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें पार्टी के महासचिव सहित सभी पदों से हटा दिया है।



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