Allahabad High Court :  सीएम योगी के खिलाफ याचिका की सुनवाई टली, अगली सुनवाई 27 सितंबर को

0
76

[ad_1]

ख़बर सुनें

इलाहाबाद हाईकोर्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ परिवाद दर्ज किए जाने का आदेश दिए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका की सुनवाई नहीं हो सकी। याची अधिवक्ता का वकालतनामा पत्रावली पर मौजूद न होने पर दाखिल करने का कोर्ट ने समय दिया और अगली सुनवाई की तिथि 27 सितंबर नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने मऊ जिले के नवल किशोर शर्मा की याचिका पर दिया है।

पहले याचिका व्यक्तिगत रूप में दाखिल की थी। बाद में वकील रखा है। याचिका में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राजस्थान के अलवर में दिए गए भाषण से धार्मिक आस्था और भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला करार देते हुए शिकायत दर्ज कराने की मांग की गई है। याचिका पर राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम एके संड ने पक्ष रखा।

यह भी पढ़ें -  UP Election 2022 Live: कल नौ जिलों की 55 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान, जानिए सभी जरूरी बातें

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ परिवाद दर्ज किए जाने का आदेश दिए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका की सुनवाई नहीं हो सकी। याची अधिवक्ता का वकालतनामा पत्रावली पर मौजूद न होने पर दाखिल करने का कोर्ट ने समय दिया और अगली सुनवाई की तिथि 27 सितंबर नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने मऊ जिले के नवल किशोर शर्मा की याचिका पर दिया है।

पहले याचिका व्यक्तिगत रूप में दाखिल की थी। बाद में वकील रखा है। याचिका में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राजस्थान के अलवर में दिए गए भाषण से धार्मिक आस्था और भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला करार देते हुए शिकायत दर्ज कराने की मांग की गई है। याचिका पर राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम एके संड ने पक्ष रखा।

[ad_2]

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here