एमपी व्यापमं घोटाला : सीबीआई कोर्ट ने 5 आरोपियों को 7 साल कैद की सजा, 50 हजार रुपये जुर्माना…

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नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के चर्चित व्यापमं घोटाले में सीबीआई कोर्ट ने 5 आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने इन आरोपियों पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया। सीबीआई ने विशेष सीबीआई न्यायाधीश नीति राज सिंह सिसोदिया की अदालत में पूरक आरोपपत्र पेश किया. यह चार्जशीट पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2013 के मामले में पेश की गई थी। सीबीआई के लोक अभियोजक मनुजी उपाध्याय ने कहा कि व्यापमं ने 2013 में मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आयोजित की थी।

इसमें चार परीक्षार्थियों कमल किशोर, अमर सिंह, नागेंद्र सिंह व सुरेश सिंह ने दलालों व मध्यस्थों की मिलीभगत से परीक्षा में उनके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को बैठाकर लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की थी। नागेंद्र सिंह के स्थान पर रवि कुमार राजपूत ने परीक्षा दी। रिजल्ट आने के बाद चारों आरोपियों ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पास की थी.

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केंद्रीय जांच ब्यूरो मामले की जांच कर रहा है

अदालत ने रवि कुमार सहित चार परीक्षार्थियों कमल किशोर, अमर सिंह, नागेंद्र सिंह और सुरेश सिंह को 32 गवाहों, 220 दस्तावेजों और 19 लेखों के आधार पर सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भोपाल सेंट्रल जेल भेज दिया. इस मामले में पहले भी कई आरोपी जेल जा चुके हैं। एसटीएफ के बाद सीबीआई व्यापमं महा घोटाले की जांच कर रही है।



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