Unnao News: बच्ची से दुष्कर्म में 10 साल की सजा

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उन्नाव। टॉफी का लालच देकर सात वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म में 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
एक गांव निवासी पिता ने 24 नवंबर 2017 को दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि कल्लू टॉफी का लालच देकर उसकी सात वर्षीया पुत्री को घर से ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बदहवास हालत में बेटी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। विवेचक ने साक्ष्य संकलन के बाद न्यायालय में कल्लू के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार श्रीवास्तव व चंद्रिका प्रसाद बाजपेई के तर्कों को सुनने के बाद न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट संदीप गुप्ता ने कल्लू को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

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उन्नाव। टॉफी का लालच देकर सात वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म में 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

एक गांव निवासी पिता ने 24 नवंबर 2017 को दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि कल्लू टॉफी का लालच देकर उसकी सात वर्षीया पुत्री को घर से ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बदहवास हालत में बेटी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। विवेचक ने साक्ष्य संकलन के बाद न्यायालय में कल्लू के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार श्रीवास्तव व चंद्रिका प्रसाद बाजपेई के तर्कों को सुनने के बाद न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट संदीप गुप्ता ने कल्लू को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।



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