[ad_1]
ख़बर सुनें
उन्नाव। दहेज के लिए बहू को परेशान कर आत्महत्या के लिए उकसाने में दोषी पाए जाने पर न्यायालय ने मृतका की सास और देवर को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। दोनों पर दस-दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
रायबरेली जिले के खीरो कस्बा निवासी किशनपाल ने मौरावां थाने में 19 अप्रैल 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि पुत्री रेखा की शादी 28 जून 2010 को मौरावां थाना क्षेत्र के ग्राम बखरी मजरे संदाना निवासी रामू के पुत्र रामसागर से की थी। घटना के माह पूर्व दामाद रामसागर की मौत हो गई थी। उसके कुछ दिन बाद से सास शिवपरी, ससुर रामू, देवर रामसजीवन पुत्री रेखा को मानसिक प्रताड़ित करने लगे। 18 अप्रैल 2014 को रिश्तेदारों द्वारा सूचना देने के बाद जब मौके पर गया तो पुत्री का शव मिला। शुक्रवार को अपर जिला जज प्रथम की कोर्ट में सुनवाई हुई। सरकारी वकील अजय कुशवाहा की ओर से पेश की गई दलीलों को सही मानते हुए न्यायाधीश अल्पना सक्सेना ने सास शिवपरी व देवर रामसजीवन को सजा सुनाई। वहीं मुकदमे के विचारण के दौरान आरोपी ससुर रामू की मौत हो गई थी।
उन्नाव। दहेज के लिए बहू को परेशान कर आत्महत्या के लिए उकसाने में दोषी पाए जाने पर न्यायालय ने मृतका की सास और देवर को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। दोनों पर दस-दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
रायबरेली जिले के खीरो कस्बा निवासी किशनपाल ने मौरावां थाने में 19 अप्रैल 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि पुत्री रेखा की शादी 28 जून 2010 को मौरावां थाना क्षेत्र के ग्राम बखरी मजरे संदाना निवासी रामू के पुत्र रामसागर से की थी। घटना के माह पूर्व दामाद रामसागर की मौत हो गई थी। उसके कुछ दिन बाद से सास शिवपरी, ससुर रामू, देवर रामसजीवन पुत्री रेखा को मानसिक प्रताड़ित करने लगे। 18 अप्रैल 2014 को रिश्तेदारों द्वारा सूचना देने के बाद जब मौके पर गया तो पुत्री का शव मिला। शुक्रवार को अपर जिला जज प्रथम की कोर्ट में सुनवाई हुई। सरकारी वकील अजय कुशवाहा की ओर से पेश की गई दलीलों को सही मानते हुए न्यायाधीश अल्पना सक्सेना ने सास शिवपरी व देवर रामसजीवन को सजा सुनाई। वहीं मुकदमे के विचारण के दौरान आरोपी ससुर रामू की मौत हो गई थी।
[ad_2]
Source link