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उन्नाव। जहरीली शराब बनाने के दोषी को न्यायालय ने पांच साल कैद सुनाई। साथ ही 15 हजार अर्थदंड भी लगाया।
मौरावां के जनवारनखेड़ा निवासी बिंदा प्रसाद के खिलाफ पुलिस ने आबकारी अधिनियम और जहरीली शराब बनाने के आरोप में वर्ष 2017 में रिपोर्ट दर्ज की थी। आबकारी पुलिस ने 50 लीटर कच्ची यूरिया अपमिश्रित शराब के साथ बिंदा प्रसाद को गिरफ्तार किया था। बिंदा के पास से आबकारी पुलिस ने पॉलिथीन में एक किलो यूरिया खाद भी बरामद की थी। आरोपी बिंदा प्रसाद के खिलाफ मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या छह में विचाराधीन था।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता यशवंत सिंह की दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने बिंदा प्रसाद को नकली व जहरीली शराब बनाकर बेचने का दोषी माना। दोषी बिंदा को आबकारी अधिनियम में दो वर्ष कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि आबकारी की ही धारा 272 (वह अपमिश्रित खाद्य व पेय पदार्थ जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक) में तीन वर्ष की कैद और दस हजार रुपये जुर्माना लगाया। अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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