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आगरा में पुलिस ने दोस्त बनाकर धन वसूलने वाली एक युवती को जेल भेजा है। हाईकोर्ट के आदेश पर हुई जांच में पुलिस को उसके खिलाफ साक्ष्य मिले। युवती पर आरोप है कि वह सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापारी को अपने जाल में फंसाती थी। इसके बाद वीडियो बनाकर वसूली शुरू कर देती थी। मांग पूरी न होने पर दुष्कर्म, छेड़छाड़ आदि के मुकदमे दर्ज कराकर जेल भिजवा देती थी। एक जूता कारोबारी ने जमानत मिलने के बाद साक्ष्य के साथ हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर पुलिस से जांच कराई, तब यह मामला खुला।
ताजगंज के सिद्धार्थ नगर निवासी रिंकू कुमार के खिलाफ 22 जून 2021 को दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ था। वह आठ महीने 22 दिन जेल में रहे। आरोपी व्यापारी को हाईकोर्ट से जमानत मिली। पुलिस ने युवती के बयान के आधार पर कोर्ट में चार्जशीट लगा दी।
जमानत मिलने के बाद रिंकू ने हाईकोर्ट में अपनी बेगुनाही के साक्ष्य प्रस्तुत किए। पुलिस की विवेचना पर भी सवाल उठाए। रिंकू के प्रार्थना पत्र पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए एसएसपी को जांच के आदेश किए। मजबूत साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने जांच के बाद युवती, उसकी बहन सहित चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।
युवती के बयान पर लगाई थी चार्जशीट
थाना ताजगंज के प्रभारी निरीक्षक भूपेंद्र कुमार ने बताया कि जांच में पता चला कि युवती ने पहला मुकदमा वर्ष 2018 में थाना जगदीशपुरा में लिखाया था। इसमें घर में घुसकर मारपीट, लूट और छेड़छाड़ का आरोप लगाया। वादी ने अपना नाम दूसरा लिखा। पुलिस ने आरोपी विनय प्रताप को जेल भेजा। बयान के आधार पर चार्जशीट भी लगा दी।
युवती ने 22 मई 2020 को ही दूसरा मुकदमा व्यापारी अभिषेक तिवारी के खिलाफ दुष्कर्म का दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। इसमें भी कोर्ट में युवती के बयान के आधार पर चार्जशीट भी लगा दी। आरोप है कि युवती ने तीसरा मुकदमा रिंकू के खिलाफ दर्ज कराया। इसके बाद लाखों रुपयों की मांग की। उन्होंने रुपये देने से इनकार कर दिया। इस पर युवती ने कोर्ट में बयान दे दिए। इस आधार पर वो आरोपी बन गए। पुलिस ने उन पर भी चार्जशीट लगा दी।
परिवार के लोग भी शामिल
थाना प्रभारी ने बताया कि युवती सोशल मीडिया की मदद से व्यापारियों को अपने जाल में फंसाती थी। उनसे दोस्ती के बाद संबंध बनाती है। खुद ही वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करती है। रुपये नहीं देने पर मुकदमा दर्ज करा देती है। उसके परिवार के लोग भी शामिल हैं। उनके संबंध में विवेचना चल रही है।
विस्तार
आगरा में पुलिस ने दोस्त बनाकर धन वसूलने वाली एक युवती को जेल भेजा है। हाईकोर्ट के आदेश पर हुई जांच में पुलिस को उसके खिलाफ साक्ष्य मिले। युवती पर आरोप है कि वह सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापारी को अपने जाल में फंसाती थी। इसके बाद वीडियो बनाकर वसूली शुरू कर देती थी। मांग पूरी न होने पर दुष्कर्म, छेड़छाड़ आदि के मुकदमे दर्ज कराकर जेल भिजवा देती थी। एक जूता कारोबारी ने जमानत मिलने के बाद साक्ष्य के साथ हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर पुलिस से जांच कराई, तब यह मामला खुला।
ताजगंज के सिद्धार्थ नगर निवासी रिंकू कुमार के खिलाफ 22 जून 2021 को दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ था। वह आठ महीने 22 दिन जेल में रहे। आरोपी व्यापारी को हाईकोर्ट से जमानत मिली। पुलिस ने युवती के बयान के आधार पर कोर्ट में चार्जशीट लगा दी।
जमानत मिलने के बाद रिंकू ने हाईकोर्ट में अपनी बेगुनाही के साक्ष्य प्रस्तुत किए। पुलिस की विवेचना पर भी सवाल उठाए। रिंकू के प्रार्थना पत्र पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए एसएसपी को जांच के आदेश किए। मजबूत साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने जांच के बाद युवती, उसकी बहन सहित चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।
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