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Azam Khan Case: जौहर यूनिवर्सिटी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब, आजम खान ने की फेंसिंग नहीं हटाने की शिकायत

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सार

आजम खान ने शिकायत की है कि कोर्ट के स्टे आर्डर के बाद भी रामपुर स्थित इस जमीन से फेंसिंग नहीं हटाने के कारण यूनिवर्सिटी का कामकाज सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। 

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जौहर यूनिवर्सिटी के एक मामले में यूपी सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि उसके आदेश का पालन किया गया या नहीं। 
शीर्ष अदालत ने सपा नेता आजम खान को जमानत के लिए उनकी यूनिवर्सिटी से सटी जमीन को कुर्क करने की शर्त पर रोक लगा दी थी। शत्रु संपत्ति कानून के तहत यह जमीन जब्त की गई थी। आजम खान ने शिकायत की है कि कोर्ट के स्टे आर्डर के बाद भी रामपुर स्थित इस जमीन से फेंसिंग नहीं हटाने के कारण यूनिवर्सिटी का कामकाज सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। 

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विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जौहर यूनिवर्सिटी के एक मामले में यूपी सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि उसके आदेश का पालन किया गया या नहीं। 

शीर्ष अदालत ने सपा नेता आजम खान को जमानत के लिए उनकी यूनिवर्सिटी से सटी जमीन को कुर्क करने की शर्त पर रोक लगा दी थी। शत्रु संपत्ति कानून के तहत यह जमीन जब्त की गई थी। आजम खान ने शिकायत की है कि कोर्ट के स्टे आर्डर के बाद भी रामपुर स्थित इस जमीन से फेंसिंग नहीं हटाने के कारण यूनिवर्सिटी का कामकाज सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। 

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