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सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : सोशल मीडिया
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उन्नाव जिले में किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के दोषी को पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने दस साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा न्यायालय ने 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मौरावां थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के पिता ने आठ साल पहले रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इसमें रायबरेली जनपद के चंडौली निवासी बॉबी पर नाबालिग बेटी को बहला फुसला कर ले जाने और दुष्कर्म की बात कही थी। पिता का आरोप था कि आठ मार्च 2015 को आरोपी उसकी बेटी को घर से भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बॉबी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
शुक्रवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप श्रीवास्तव की दलील व साक्ष्यों के आधार पर पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने बॉबी को घटना का दोषी पाया। न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने बॉबी को दस साल कैद की सजा सुनाते हुए उस पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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