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उन्नाव। किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को न्यायालय ने सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही बीस हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
अजगैन कोतवाली क्षेत्र के महिपालखेड़ा निवासी संदीप के खिलाफ वर्ष 2014 में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप था कि वह एक किशोरी को बहला फुसला कर साथ लाया ले गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
सोमवार को विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप श्रीवास्तव की दलीलों को सुनकर न्यायाधीश संदीप गुप्ता ने आरोपी संदीप को घटना का दोषी माना। पॉक्सो एक्ट में दोषी संदीप को सात वर्ष कैद की सजा और बीस हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।
उन्नाव। किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को न्यायालय ने सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही बीस हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
अजगैन कोतवाली क्षेत्र के महिपालखेड़ा निवासी संदीप के खिलाफ वर्ष 2014 में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप था कि वह एक किशोरी को बहला फुसला कर साथ लाया ले गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
सोमवार को विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप श्रीवास्तव की दलीलों को सुनकर न्यायाधीश संदीप गुप्ता ने आरोपी संदीप को घटना का दोषी माना। पॉक्सो एक्ट में दोषी संदीप को सात वर्ष कैद की सजा और बीस हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।
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