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संवाद न्यूज एजेंसी, उन्नाव
Updated Sat, 18 Mar 2023 12:19 AM IST
उन्नाव। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
वर्ष 2017 में हसनगंज कोतवाली किशोरी के पिता ने नसरतपुर निवासी मूलचंद्र के खिलाफ बेटी से दुष्कर्म और किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पिता का आरोप था कि आरोपी ने खेत पर बेटी को बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। आरोपी के चंगुल से छूट कर घर पहुंची किशोरी ने पिता को जानकारी दी थी। पिता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। शुक्रवार को पॉक्सो एक्ट कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। अधिवक्ता प्रदीप श्रीवास्तव और चंद्रिका प्रसाद की दलीलों को सुन न्यायालय ने मूलचंद्र को घटना का दोषी माना। नाबालिग से दुष्कर्म पर मूलचंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुना दी।
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