Unnao News: न्यायालय में गवाह के दर्ज नहीं हो सके बयान

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संवाद न्यूज एजेंसी, उन्नाव

Updated Wed, 29 Mar 2023 12:55 AM IST

उन्नाव। शुक्लागंज के पत्रकार शुभममणि त्रिपाठी की हत्या के मुकदमे में मंगलवार को सुनवाई हुई। मुकदमे से संबंधित फास्ट ट्रैक कोर्ट में विचाराधीन दो फाइलें कोर्ट नंबर 12 में ट्रांसफर न हो पाने से गवाह के बयान दर्ज नहीं हो सके। वादी के अधिवक्ता ने जिला जज न्यायालय में दोनों फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए प्रार्थनापत्र दिया। सुनवाई के लिए न्यायाधीश ने 31 मार्च तारीख तय की है। वहीं मुकदमे में अगली पेशी की तारीख चार अप्रैल को निर्धारित की गई है। गंगाघाट कोतवाली शुक्लागंज निवासी पत्रकार शुभममणि त्रिपाठी की 19 जून 2020 को उन्नाव-शुक्लागंज मार्ग पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई ऋषभ मणि त्रिपाठी ने कानपुर के शार्प शूटरों समेत 13 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेजा और गैंगस्टर व एनएसए सहित अन्य कार्रवाई भी की। हत्याकांड से जुड़े मुकदमे की सुनवाई पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। कुछ दिन पहले मुकदमे की पत्रावलियां सुनवाई के लिए कोर्ट नंबर 12 ट्रांसफर की जा चुकी हैं। मंगलवार को मुकदमे में तारीख पेशी थी। वादी की ओर से गवाह बनाए गए मोहित बयान दर्ज कराने कोर्ट पहुंचा। फास्ट ट्रैक कोर्ट से आरोपी रुप सिंह शर्मा व मोहम्मद रिजवान के मुकदमों की पत्रावली संबंधित न्यायालय नहीं आ सकी। इससे गवाह के बयान दर्ज नहीं हो सके। वादी के अधिवक्ता नरेंद्र अवस्थी ने दोनों मुकदमे की फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए जिला जज न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिया। प्रार्थनापत्र पर सुनवाई के लिए 31 मार्च की तारीख तय की गई है।

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