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सार
यह मामला 2007 का है। यूपी सरकार ने मई 2017 में इस आधार पर मुकदमे की अनुमति देने से मना कर दिया था कि सबूत नाकाफी हैं। 2018 में इलाहाबाद हाई कोर्ट भी राज्य सरकार के इस फैसले को इसे सही ठहरा चुकी है।
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विस्तार
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को आज बड़ी राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने भड़काऊ भाषण देने के आरोप में उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।
यह मामला 2007 का है। यूपी सरकार ने मई 2017 में इस आधार पर मुकदमे की अनुमति देने से मना कर दिया था कि सबूत नाकाफी हैं। 2018 में इलाहाबाद हाई कोर्ट भी राज्य सरकार के इस फैसले को इसे सही ठहरा चुकी है।
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