Yogi Adityanath: सीएम योगी पर नहीं चलेगा केस, भड़काऊ भाषण मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत

0
61

[ad_1]

सार

यह मामला 2007 का है। यूपी सरकार ने मई 2017 में इस आधार पर मुकदमे की अनुमति देने से मना कर दिया था कि सबूत नाकाफी हैं। 2018 में इलाहाबाद हाई कोर्ट भी राज्य सरकार के इस फैसले को इसे सही ठहरा चुकी है। 

ख़बर सुनें

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को आज बड़ी राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने भड़काऊ भाषण देने के आरोप में उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। 
यह मामला 2007 का है। यूपी सरकार ने मई 2017 में इस आधार पर मुकदमे की अनुमति देने से मना कर दिया था कि सबूत नाकाफी हैं। 2018 में इलाहाबाद हाई कोर्ट भी राज्य सरकार के इस फैसले को इसे सही ठहरा चुकी है। 

यह भी पढ़ें -  Aligarh News: तेज धार हथियार से हमला कर अलीगढ़ के युवक की हत्या, दिल्ली में बेचता था सब्जी, हमलावर फरार

विस्तार

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को आज बड़ी राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने भड़काऊ भाषण देने के आरोप में उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। 

यह मामला 2007 का है। यूपी सरकार ने मई 2017 में इस आधार पर मुकदमे की अनुमति देने से मना कर दिया था कि सबूत नाकाफी हैं। 2018 में इलाहाबाद हाई कोर्ट भी राज्य सरकार के इस फैसले को इसे सही ठहरा चुकी है। 

[ad_2]

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here