Home उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट: हाथरस नगर पालिका अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी करने पर...

हाईकोर्ट: हाथरस नगर पालिका अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी करने पर मांगा जवाब, सुनवाई तीन अप्रैल को

0
120

[ad_1]

इलाहबाद हाईकोर्ट

इलाहबाद हाईकोर्ट
– फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट में नगर पालिका हाथरस केअध्यक्ष आशीष शर्मा को उनके पद से हटाने के लिए जारी कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी गई है। यह चुनौती उत्तर प्रदेश म्युनिसिपलिटी एक्ट की धारा 48 के तहत याचिका दाखिल कर दी गई है।

याचिका में कहा गया है कि उनका कार्यकाल छह जनवरी 2023 को ही खत्म हो गया। इस कारण धारा 48 के तहत उनको हटाने की कार्रवाई अधिकारातीत है। कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता से इस मामले में दो सप्ताह को समय देते हुए जानकारी मांगी है। कोर्ट अब इस मामले में तीन अप्रैल को सुनवाई करेगी। 

यह भी पढ़ें -  Hathras News: नौ मई को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, प्रत्याशियों झोंक रहे ताकत

कोर्ट ने तब तक के लिए किसी भी प्रकार के आदेश पारित करने पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की खंडपीठ ने आशीष कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

[ad_2]

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here