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कर्नाटक: तुमाकुर के पूर्व विधायक सुरेश गौड़ा ने बताया ‘जान को खतरा’, प्राथमिकी दर्ज

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नई दिल्ली: तुमकुर ग्रामीण के पूर्व विधायक सुरेश गौड़ा की हत्या के कथित प्रयास के आरोप में तुमकुरु ग्रामीण विधायक डीसी गौरीशंकर, हिरेहल्ली महेश, बोम्मनहल्ली बाबू और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिकायत खुद गौड़ा ने दायर की थी जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उल्लिखित तीन आरोपियों ने उन्हें मारने की साजिश रची थी।

पुलिस ने आरोपी पर धारा 120 बी (आपराधिक साजिश की सजा), 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा), 109 (उकसाने की सजा अगर उकसाने की सजा परिणाम में प्रतिबद्ध है और जहां इसकी सजा के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है) के तहत मामला दर्ज किया है। भारतीय दंड संहिता 1860 के 34 (सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य), प्रथम सूचना रिपोर्ट पढ़ी गई।

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शिकायत गौड़ा द्वारा दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उल्लिखित तीन आरोपियों ने उन्हें मारने की साजिश रची थी। अपनी प्राथमिकी में, उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उनके जीवन के लिए एक ‘खतरा’ था और उनके जीवन के बदले में 5 करोड़ रुपये पहले ही दिए जा चुके हैं।

उन्होंने अपनी तत्परता को एक दुर्घटना, कार में चलते समय बाधा डालने या किसी वाहन से मारे जाने का भी हवाला दिया। पूर्व विधायक ने प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) अदालत के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के बाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। तुमकुर का।

(अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।)



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