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‘मेरा नाम सावरकर नहीं है, माफी नहीं मांगूंगा…’ अयोग्यता को लेकर बीजेपी-आरएसएस पर बरसे राहुल गांधी

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नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि वह वीडी सावरकर नहीं थे और माफी नहीं मांगेंगे। मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद संसद से निष्कासन के एक दिन बाद यहां एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा, “मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं और गांधी परिवार माफी नहीं मांगते।” वायनाड के पूर्व सांसद ने विपक्ष को समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि उनकी अयोग्यता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ एक हथियार होगी। “मुझे खुशी है कि उन्होंने अब तक का सबसे अच्छा उपहार दिया है।” उन्होंने कहा कि “देश ने मुझे प्यार और सम्मान दिया है” और आरोप लगाया कि उनकी अयोग्यता इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री संसद में अपने अगले भाषण से डरे हुए हैं।

वरिष्ठ नेता ने आगे कहा कि वह अपना काम करते रहेंगे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं संसद के अंदर हूं या नहीं। मैं देश के लिए लड़ता रहूंगा। उन्होंने कहा कि उनकी अयोग्यता का सीधा संबंध प्रधानमंत्री से है जो नहीं चाहते कि वह अडानी समूह के साथ अपने संबंधों के बारे में बोलें।

राहुल ने कहा कि जनता जानती है कि गौतम अडानी भ्रष्ट हैं और अब सवाल यह है कि मोदी उन्हें तमाम जांचों से क्यों बचा रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि वह डरे हुए नहीं हैं और कथित संबंधों के बारे में सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे।

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उन्होंने कहा, “मैं इस बारे में सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा कि शेल कंपनियों से निकला 20,000 करोड़ रुपये किसका है। मैं जेल की सजा, अयोग्यता और अन्य चीजों से डरने वाला नहीं हूं.. मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं और वे मुझे नहीं समझते।”

उन्होंने कहा, “मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं और सिद्धांत पर कायम रहूंगा और अगर मैं जीवन भर के लिए अयोग्य भी हो जाता हूं, तो भी मैं सवाल उठाता रहूंगा और लोगों के लिए लड़ता रहूंगा।”

राहुल गांधी ने कहा, ”मेरी आवाज दबाई जा रही है.

राहुल गांधी को 2019 के “मोदी उपनाम” मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के एक दिन बाद शुक्रवार को लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया।

केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले गांधी वंशज को भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ई) के प्रावधानों के तहत जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 के साथ अयोग्य घोषित किया गया था।

भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी की शिकायत पर दर्ज मामले में सूरत की एक अदालत ने गुरुवार को उन्हें दो साल कैद की सजा सुनाई।



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