नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आज 2 अक्टूबर शुक्रवार को कई मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली मेट्रो के 11 स्टेशन अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली जिले में धारा 163 लागू कर दिया है। पुलिस ने जुलूस, प्रदर्शन, पिकेटिंग या धरना नारेबाजी या भाषण देने, हथियार, बैनर, प्लेकार्ड, लाठी, तलवार, डंडे, पत्थर या ऐसी ही अन्य चीजें साथ रखकर निकलने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे धैर्य रखें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और इलाके में तैनात ट्रैफिक कर्मियों का सहयोग करें।
दरअसल, दिल्ली में मेट्रो के कई स्टेशन बंद रहेंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने एक्स एक पोस्ट में इसकी जानकारी दी। डीएमआरसी ने कहा, “अगले आदेश तक इन मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट बंद रहेगी- जनपथ, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, राजीव चौक, सेवा तीर्थ, मंडी हाउस, लोक कल्याण मार्ग, INA, चावड़ी बाजार, रामकृष्ण आश्रम मार्ग और नई दिल्ली।” इसमें राजीव चौक, मंडी हाउस, नई दिल्ली और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
Service Update
The entry and exit at the following metro stations will remain closed till further notice. However, interchange facility will remain available at Rajiv Chowk, Mandi House, INA, New Delhi and Central Secretariat stations:
1. Janpath
2. Patel Chowk
3. Central…— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) October 2, 2026
वहीं नई दिल्ली जिले में धारा 163 लागू कर दी गई है। एक एडवाइजरी जारी कर दिल्ली पुलिस ने इसकी जानकारी दी। एडवाइजरी में दिल्ली पुलिस ने कहा, “जन-सुरक्षा, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और ट्रैफिक के सुचारू संचालन के लिए, नई दिल्ली जिले में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। बिना पूर्व लिखित अनुमति के निम्नलिखित गतिविधियां प्रतिबंधित हैं- सार्वजनिक बैठकें या 5 या उससे अधिक लोगों का जमावड़ा; जुलूस, प्रदर्शन, पिकेटिंग या धरना नारेबाजी या भाषण देना; हथियार, बैनर, प्लेकार्ड, लाठी, तलवार, डंडे, पत्थर या ऐसी ही अन्य चीजें साथ रखना। नागरिकों, आगंतुकों और सभी संबंधित लोगों को सलाह दी जाती है कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन करें और किसी भी अनधिकृत जमावड़े या प्रतिबंधित गतिविधि से बचें। उल्लंघन करने पर BNS, 2023 की धारा 223 और कानून के अन्य लागू प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”
इस बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जंतर-मंतर के आस-पास ट्रैफिक मूवमेंट को लेकर भी एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है, “02 अक्टूबर 2026 को जंतर-मंतर और आस-पास के इलाकों में ट्रैफिक पर पाबंदियों और रेगुलेटेड मूवमेंट के कारण, यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रभावित रास्तों पर जाने से बचें और अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें। कनॉट प्लेस, पटेल चौक, GPO, टॉल्स्टॉय मार्ग, जंतर-मंतर रोड, पार्लियामेंट स्ट्रीट और आस-पास की सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्जन/रेगुलेशन लागू रहेंगे। कृपया दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के निर्देशों का पालन करें, यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलें और जहां भी संभव हो वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें। वाहन चालकों से अनुरोध है कि वे धैर्य रखें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और इलाके में तैनात ट्रैफिक कर्मियों का सहयोग करें। कृपया भीड़-भाड़ से बचने के लिए डायवर्जन साइन और ट्रैफिक निर्देशों का पालन करें।”








