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संवाद न्यूज एजेंसी, उन्नाव
Updated Sat, 01 Apr 2023 12:01 AM IST
उन्नाव। धोखाधड़ी, जालसाजी व जान से मारने की धमकी देने के एक मामले में मुख्य दंडाधिकारी की अदालत ने जैसे ही आरोपी को पांच साल की सजा सुनाई, वह बेहोश होकर गिर गया। कोर्ट मुर्हिरर ने आनन-फानन एंबुलेंस मंगवाई, लेकिन इसी दौरान वह होश में आ गया। हालत सामान्य होने पर उसे जेल भेजा गया।
कुंवर अजय सिंह एजुकेशन ट्रस्ट के ट्रस्टी कुंवर अजय सिंह ने बागपत जिले के खेकड़ा थानाक्षेत्र के सुभानपुर गांव निवासी फर्नीचर कारोबारी संजय त्यागी को विद्यालय का फर्नीचर खरीदने के लिए ट्रस्ट के खाते से 25 लाख रुपये एडवांस दिए थे। कारोबारी ने न फर्नीचर की आपूर्ति की, ने रुपये लौटाए। अजय सिंह ने सदर कोतवाली में कारोबारी संजय त्यागी के खिलाफ 2020 में धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने आरोपी को जेल भेजकर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद 8 अप्रैल 2021 को उच्च न्यायालय ने कारोबारी को जमानत दे दी थी। सीजेएम कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन था। शुक्रवार को अंतिम सुनवाई में अभियोजन अधिकारी पवन कुमार मिश्रा की दलीलों को सुनकर मुख्य दंडाधिकारी सुधा सिंह ने आरोपी संजय त्यागी को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई। सजा सुनते ही दोषी संजय त्यागी कोर्ट के कटघरे में बेहोश हो गया। कुछ देर बाद होश में आने पर उसे जेल भेज दिया गया।
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