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संवाद न्यूज एजेंसी, उन्नाव
Updated Wed, 19 Apr 2023 12:33 AM IST
उन्नाव। किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही आठ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 17 मार्च 2021 को माखी थाना के पंडित खेड़ा गांव निवासी लवकुश, संदीप व अनिल और मोमिनपुर निवासी अरुण व सतीश के खिलाफ नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ और नशीला पदार्थ देकर सामूहिक दुष्कर्म, मारपीट व आपराधिक षडयंत्र रचने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेजा था।
मुकदमे के विवेचक तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक सफीपुर हरिकेश राय ने आरोपी लवकुश समेत पांच के विरुद्ध 17 जून 2021 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई जिला जज न्यायालय में विचाराधीन थी। मंगलवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई हुई। कोर्ट ने मुकदमे में गवाही और सुबूतों के आधार पर केवल अभियुक्त लवकुश को ही छेड़छाड़ व दुष्कर्म का दोषी पाया। उसे दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ आठ हजार रुपये अर्थदंड भी दिया। वहीं मुकदमें में आरोपी संदीप, अनिल, अरुण कुमार व सतीश के खिलाफ साक्ष्य न होने पर न्यायाधीश प्रतिमा श्रीवास्तव ने दोषमुक्त करार दिया।
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