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राज्य सरकार द्वारा शनिवार शाम जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, ”प्रवर्तन निदेशालय, क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा पीएमएलए अधिनियम, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी के बाद छवि रंजन, निदेशक, समाज कल्याण, झारखंड को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाता है.”
आखरी अपडेट: 07 मई, 2023, 12:10 पूर्वाह्न IST|स्रोत: पीटीआई
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