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उन्नाव। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश ने बच्ची से दुष्कर्म करने वाले युवक को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपये अर्थ दंड भी लगाया है।
असोहा थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी रामनरेश ने गांव में ही रहने वाली तीन साल की बच्ची को बहाने से खेत ले जाकर दुष्कर्म किया था। बच्ची के पिता ने 19 मार्च 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचक ने कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया था। मंगलवार को विशेष लोक अभियोजक कविता सिंह की ओर से दी गई दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश संदीप गुप्ता ने रामनरेश को दोषी पाया और सजा सुनाई।
उन्नाव। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश ने बच्ची से दुष्कर्म करने वाले युवक को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपये अर्थ दंड भी लगाया है।
असोहा थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी रामनरेश ने गांव में ही रहने वाली तीन साल की बच्ची को बहाने से खेत ले जाकर दुष्कर्म किया था। बच्ची के पिता ने 19 मार्च 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचक ने कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया था। मंगलवार को विशेष लोक अभियोजक कविता सिंह की ओर से दी गई दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश संदीप गुप्ता ने रामनरेश को दोषी पाया और सजा सुनाई।
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