Unnao News: जन सूचना का जवाब न देने पर ईओ पर 25 हजार जुर्माना

0
14

[ad_1]

ख़बर सुनें

औरास। जन सूचना अधिकार के तहत मांगी गई सूचना का जवाब न देने पर अधिशासी अधिकारी औरास पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। राज्य सूचना आयोग ने जुर्माने की राशि उनके वेतन से तीन समान किस्तों में काटने के आदेश दिए हैं।
नगर पंचायत औरास निवासी आदित्य कुमार शर्मा ने दिसंबर 2019 में ईओ मनोज कुमार से नगर पंचायत में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण कराने के लिए दी गई भूमि के प्रस्ताव के संबंध में सूचना मांगी थी। भूमि के प्रस्ताव की जानकारी समय बीत जाने के बाद भी अधिशासी अधिकारी ने उपलब्ध नहीं कराई। इस पर आदित्य कुमार ने राज्य सूचना आयोग में अपील की थी। आयोग ने ईओ औरास को नोटिस जारी कर सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। उसके बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। इस पर ईओ पर जुर्माना लगाया गया।

यह भी पढ़ें -  कांशीराम कॉलोनी: तीन दिन से जलापूर्ति ठप, आज रात तक बनेगी मोटर

औरास। जन सूचना अधिकार के तहत मांगी गई सूचना का जवाब न देने पर अधिशासी अधिकारी औरास पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। राज्य सूचना आयोग ने जुर्माने की राशि उनके वेतन से तीन समान किस्तों में काटने के आदेश दिए हैं।

नगर पंचायत औरास निवासी आदित्य कुमार शर्मा ने दिसंबर 2019 में ईओ मनोज कुमार से नगर पंचायत में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण कराने के लिए दी गई भूमि के प्रस्ताव के संबंध में सूचना मांगी थी। भूमि के प्रस्ताव की जानकारी समय बीत जाने के बाद भी अधिशासी अधिकारी ने उपलब्ध नहीं कराई। इस पर आदित्य कुमार ने राज्य सूचना आयोग में अपील की थी। आयोग ने ईओ औरास को नोटिस जारी कर सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। उसके बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। इस पर ईओ पर जुर्माना लगाया गया।



[ad_2]

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here