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असलहा तस्कर की जमानत याचिका खारिज

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उन्नाव। अवैध असलहों की तस्करी करने वाले आरोपी की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। प्रतापगढ़ जिले के थाना कोहंडौर के कंधारपुर बाजार गांव निवासी राजकुमार अवैध रूप से असलहों की खरीद फरोख्त कर रहा था। वह कई जिलों में असलहों की सप्लाई करता था।
24 जनवरी को दही थानाक्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने उसे असलहों के साथ गिरफ्तार किया था। उसके पास से 17 असलहे व 19 कारतूस बरामद हुए थे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा था।
चार फरवरी को राजकुमार की जमानत के लिए अधिवक्ता ने जिला जज के न्यायालय में अर्जी दी थी। बुधवार को सुनवाई हुई तो जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल त्रिपाठी ने घटना को सामाजिक अपराध बता जमानत का विरोध किया। इस पर जिला जज हरवीर सिंह ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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उन्नाव। अवैध असलहों की तस्करी करने वाले आरोपी की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। प्रतापगढ़ जिले के थाना कोहंडौर के कंधारपुर बाजार गांव निवासी राजकुमार अवैध रूप से असलहों की खरीद फरोख्त कर रहा था। वह कई जिलों में असलहों की सप्लाई करता था।

24 जनवरी को दही थानाक्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने उसे असलहों के साथ गिरफ्तार किया था। उसके पास से 17 असलहे व 19 कारतूस बरामद हुए थे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा था।

चार फरवरी को राजकुमार की जमानत के लिए अधिवक्ता ने जिला जज के न्यायालय में अर्जी दी थी। बुधवार को सुनवाई हुई तो जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल त्रिपाठी ने घटना को सामाजिक अपराध बता जमानत का विरोध किया। इस पर जिला जज हरवीर सिंह ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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