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Azam Khan
– फोटो : फाइल फोटो
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता आजम खां की ओर से दाखिल केस स्थानांतरण अर्जी पर सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता को अगली सुनवाई पर जवाब दाखिल करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने आजम और दो अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
आजम खां ने अपने छह केसों की सुनवाई रामपुर के बजाय दूसरे जिले की कोर्ट में किए जाने की मांग की है। आजम के एक अन्य मामले में दाखिल प्राथमिकी निरस्त करने की मांग वाली याचिका पर कोर्ट ने यूपी सरकार के जवाबी हलफनामा को स्वीकार कर लिया है। साथ ही पूर्व के जवाबी हलफनामा को वापस लेने की मंजूरी भी दे दी है।
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