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मेरठ। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के बेटे इमरान को गैंगस्टर के मामले में भी हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। याकूब और उनके दूसरे बेटे फिरोज की भी हाईकोर्ट में अर्जी लगी है, जो अभी विचाराधीन है। अधिवक्ता अनिल बक्शी का कहना है कि पुलिस द्वारा याकूब और उनके परिवार पर गलत मुकदमे दर्ज हुए हैं। वह जल्द जेल से बाहर आएंगे।
31 मार्च 2022 को हापुड़ रोड स्थित अलीपुर में याकूब कुरैशी की मीट फैक्टरी में पुलिस ने छापा मारकर अवैध तरीके से मीट पैकिंग का भंडाफोड़ किया था। 10 कर्मचारियों को मौके से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। याकूब और उनकी पत्नी संजीदा बेगम, बेटा इमरान, फिरोज, मैनेजर मोहित त्यागी सहित सात आरोपी फरार हो गए थे। 11 नवंबर को पुलिस ने याकूब और उनके परिवार पर खरखौदा थाने में गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया था। इसके बाद नवंबर 2022 में फिरोज कोर्ट में सरेंडर होकर जेल चला गया।
इसके बाद छह जनवरी 2023 को याकूब और इमरान को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर किया था। याकूब सोनभद्र, इमरान बलरामपुर और फिरोज सिद्धार्थनगर जेल में निरुद्ध हैं। अधिवक्ता अनिल बक्शी का कहना है कि अवैध तरीके से मीट पैकिंग के मामले में तीनों पिता-पुत्रों की जमानत हो चुकी है। दूसरे गैंगस्टर के मुकदमे में भी हाईकोर्ट से मंगलवार को जमानत हो गई है। याकूब और फिरोज की सुनवाई अभी बाकी है।
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